Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana 2024 Registration Form
jharkhand berojgari bhatta yojana 2024 registration form PDF download or Apply for unemployment allowance at rojgar.jharkhand.gov.in, fill Mukhyamantri Protsahan Yojana online application form, login, check eligibility, benefits, list of documents at Rojgar Jharkhand Portal झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना 2023
Jharkhand Berojgari Bhatta Yojana 2024
झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ अब rojgar.jharkhand.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। झारखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इस झारखंड बेरोजगारी भत्ता का नाम “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के रूप में अंतिम रूप दिया गया है।
इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी, 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कैसे करें और पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।
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झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड
झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है – https://rojgar.jharkhand.gov.in/storage/notices/2021/03//7wnkunwtkv_Protsahan%20yojna.pdf
इस पीडीएफ फाइल को खोलने पर, झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए अनुलग्नक 1 की जांच करें। 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा: –
- सभी आवेदक इस झारखंड बेरोजगारी भत्ता फॉर्म को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं, एक प्रिंटआउट ले सकते हैं, इसे पूरी तरह से भर सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जमा कर सकते हैं।
5000 रुपये झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन
सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना या मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए भी आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आप ऑफलाइन आवेदन के लिए पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, एक और तरीका है जिसमें एक बेरोजगार युवा आवेदक 5000 रुपये प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जिसका हम अभी वर्णन करने जा रहे हैं।
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है या दूसरे शब्दों में झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए: –
- सबसे पहले झारखंड रोजगार की आधिकारिक वेबसाइट https://rojgar.jharkhand.gov.in/ पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद “New Job Seeker” टैब पर क्लिक करें या झारखंड बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन पृष्ठ खोलने के लिए सीधे https://rojgar.jharkhand.gov.in/register पर क्लिक करें: –
- फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें और “Send OTP” बटन पर क्लिक करें। अगले चरण में, झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को मान्य करें: –
- जिला, एक्सचेंज, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, वैवाहिक स्थिति, जाति, धर्म, पिता / माता का नाम, पता और अन्य पूछे गए विवरण जैसे सभी विवरण सही-सही भरें।
- इसके बाद आपको I Agree में दी गई जानकारी को पढ़कर राइट बॉक्स में चेक करना है।
- इसके बाद अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको बाकी डिटेल में पूछी गई सारी जानकारी भरनी है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे भर भी नहीं सकते।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मिलेगा।
- इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
इस तरह झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नौकरी चाहने वाले जो पहले से ही झारखंड राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
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झारखंड रोजगार पोर्टल में कैसे लॉगिन करें
- सबसे पहले आपको झारखंड रोजगार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://rojgar.jharkhand.gov.in/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Login” के विकल्प पर क्लिक करना है या सीधे https://rojgar.jharkhand.gov.in/login पर क्लिक करना है।
- स्क्रीन पर लॉगिन पेज (साइन इन टू रोजगार झारखंड) प्रदर्शित होगा।
- इसके बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी डिटेल्स जैसे अपना यूजरनेम पासवर्ड और कैप्चा ध्यान से भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद साइन-इन बटन दबाएं।
साइन इन बटन पर क्लिक करते ही आप पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे।
झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पते का सबूत
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाणपत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ग्रेजुएशन मार्कशीट
- पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट (स्थिति के अनुसार)
झारखंड में बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी या अधिवास होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए।
- यदि परिवार राशन कार्ड में आवेदक का नाम नहीं है, तो वह आवेदन करने के योग्य नहीं है।
- वह किसी भी नौकरी की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
- वह अपराधी नहीं होना चाहिए।
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार युवा स्नातकों को पांच हजार रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर को सात हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा. इस योजना का लाभ किसी भी लाभार्थी को दो साल के लिए ही मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार इसका लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा. झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना सरकार द्वारा संचालित एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को सहायता राशि प्रदान करना है।
झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ
- झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना का आवेदक स्नातक है तो उसे 5000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ झारखंड के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा ताकि वे आसानी से अपना भरण-पोषण कर सकें।
- योजना का आवेदक स्नातकोत्तर है तो उसे 7000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ विदेशी नागरिकों को भी मिलेगा।
- इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं
- बेरोजगारों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है।
- आपको अपने बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बेरोजगारी भत्ता आपकी पात्रता के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आपके खाते में भेजा जाएगा।
- बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की राशि समय से उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा जिला कार्यालयों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि युवाओं को समय पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके।
- लाभार्थी किसी भी सरकारी या निजी संगठन के लिए नियोक्ता नहीं होना चाहिए।
- एक आवेदक जो झारखंड बेरोजगारी भट्टा के तहत आवेदन करने जा रहा है, उसे झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
हेल्पलाइन नंबर
टोल फ्री नंबर – 9155636674
ईमेल आईडी – jharkhandrojgarhelp@gmail.com
सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
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