UP Viklang Pension Yojana Apply Online 2025 पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड
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UP Viklang Pension Yojana 2025 Apply Online विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
महत्त्वपूर्ण जानकारी : अच्छी खबर !! सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि 30 जून 2024 तक बैंक खातों में भेजी जाएगी। यूपी सरकार ने बजट 2024-25 में 1170 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।दिव्यांगजनों को पेंशन के लिए आधार लिंक कराना होगा। प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि 500 रुपये बढ़ा सकती है। दिव्यांगों को अब 1000 की जगह 1500 रुपये राशि मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को पेंशन/ अनुदान की राशि दोगुनी कर दी है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे…..
उत्तर प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य विकलांग लोगों की मदद करना है। पेंशन योजना के अनुसार जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको पैसे दिए जायेंगे। ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और किसी पर बोझ न रहना पड़े। इस योजन के तहत न्यूनतम 40% अक्षमता के साथ और 18 वर्ष से ऊपर के सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजन एके तहत सरकार विकलांग व्यक्तियों को एकमुश्त धनराशि देगी जिससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक मदद के लिए सरकार प्रतिमाह 500 रूपए प्रदान करेगी।

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विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
- विकलांग लोग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- लोगों को आय का साधन मिलेगा।
- विकलांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की विकलांगता कम से कम 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक सरकार की किसी अन्य योजना अर्थात वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ न उठा रहा हो।
- आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपए और शहरी क्षेत्र में 56460 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि विकलांग किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है तो वो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- विकलांग व्यक्ति दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र अर्थात वोटर आईडी, आधार कार्ड या राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आवेदक का मोबाइल नंबर
UP Viklang Pension Yojana Apply Online
इस योजना के लिए नीचे दिए प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब इसके बाद Handicap Pension पर क्लिक करें .
- handicap pension
- अब ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खोलने के लिए एक पेज खुलकर आएगा। इसमें New Entry Form पर क्लिक करें।

new entry form
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा। इसमें दी गयी सारी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और उसके बाद SAVE बटन पर क्लिक करें।

application form
- सेव करने के बाद आपको रजिस्टर नंबर मिल जायेगा। इस नंबर को संभलकर रखे।
- आप अपने भरें हुए फॉर्म को http://sspy-up.gov.in/oap/public/LandingPage.aspx?F=P से देख सकते है।
- अब आप अपने भरें हुए फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख सकते है।
- आवेदक इस लिंक User Manual से देख सकते है।
- आवेदक को एक महीने के अंदर शारीरिक रूप से डीएसडब्लूओ /डीपीओ /डीएचडब्लूओ कार्यालय में जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा।
समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
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अगर आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।
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Main abhi BTC deled ke liye form dala hai kya main ismein form online kr sakta hun kya
Hello Govind,
Agar aap eligibility criteria ko poora karte hai to aap apply ker sakte hai…
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