UP Social Media Policy 2024 Registration Form
up social media policy 2024 registration form apply online for rs. 2 to 8 lakh financial assistance eligibility and objective यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर राज्य में बड़ी घोषणा करते हुए यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की है। इस कार्यक्रम को एक योजना के रूप में संचालित किया जाएगा और विज्ञापन एजेंसियों/फर्मों की एक सूची तैयार की जाएगी जो अपने चैनलों पर राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में विज्ञापन देंगी। जो इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि के माध्यम से सरकार का समर्थन करेंगे, उन्हें 2 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से एक निश्चित रकम दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 पीडीएफ के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया गया है। इसके जरिए उन्हें सरकारी विज्ञापनों के जरिए 8 लाख रुपये तक कमाने का मौका मिलेगा। इस नीति के आधार पर, जो इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी परियोजनाओं का विज्ञापन और प्रचार करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। योग्य इन्फ्लुएंसर्स को दी जाने वाली राशि उनके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, व्यूज आदि को देखकर दी जाएगी। हाल ही में जारी नए अपडेट के अनुसार, कोई भी नागरिक अगर देश के खिलाफ पोस्ट करता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। खास तौर पर इस नीति के तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वालों को पैसे दिए जाएंगे।
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योजना का नाम | यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी |
लॉन्च किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार |
के लिए शुरू किया | राज्य के सभी सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों के लिए |
मुख्य उद्देश्य | राज्य सरकार की परियोजनाओं को बढ़ावा देना |
योजना की राशि | 2 लाख से 8 लाख रुपये प्रति माह |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
लाभ | योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त करना |
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करना है। ताकि यह पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचने में मदद कर सके। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स,फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में कंटेंट, ट्वीट,वीडियो,पोस्ट, रील बनाने और पोस्ट करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन देने के लिए एजेंसियों और फर्मो को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। जिससे उन्हें हर महीने 2 लाख से अधिकतम 8 लाख रुपए तक की कमाई हो सकेगी।
योजना में दी जाने वाली राशि
सोशल मीडिया के सभी प्रभावशाली लोगों को दी जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है।
- एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये देने की अधिसूचना जारी की गई है।
- मुख्य रूप से यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए चारों श्रेणियों के लोग 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह तक कमा सकेंगे।
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उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी से कैसे और किन्हें दिया जाएगा एड?
राज्य के उन लोगों को भी इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा जो यूपी के बाहर रह रहे है। सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से विभाग ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियों और फर्मों को चार श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विचार गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा। इन प्रभावशाली लोगों को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके खातों से कंटेंट शेयर करने के लिए भुगतान की राशि क्रमांक 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने रखी गई है।
वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के जरिए सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में प्रचार प्रसार करने वालों को 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से कमाई होगी। UP Social Media Policy के अनुसार किसी भी स्थिति में कंटेंट अभ्रद, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो सरकार द्वारा उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान
यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी शामिल है। यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्यवाही की जाती थी इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।
यूपी डिजिटल मीडिया नीति के विशेषताएं
- यूपी सरकार के खिलाफ किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर मुकदमा चलाया जाएगा और तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
- सोशल मीडिया प्रभावितों, एजेंसियों और फर्मों को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रति माह 8 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करना है और इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिए दिशानिर्देश भी शामिल हैं।
FAQ’s
- UP Social Media Policy को कब मंजूरी दी गई?
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी को मंगलवार 27 अगस्त को लखनऊ यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
- UP Social Media Policy के माध्यम से हर महीने कितने रुपए तक की कमाई हो सकेगी?
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के माध्यम से हर महीने अधिकतम 2 से 8 लाख रुपए तक की कमाई हो सकेगी।
- UP Social Media Policy को कितनी श्रेणी में बांटा गया है?
UP Social Media Policy को एक्स, फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स के आधार पर बांटा गया है।
- उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है?
उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
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