UP Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana 2024 Application Form
up pandit deendayal gramodyog rozgar yojana 2024 application form PDF download online at upkvib.gov.in, apply online for Pt. Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana, check eligibility, interest subsidy, list of documents, complete details here यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2023
UP Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने योजना के तहत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार राज्य के युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने एवं “एक जनपद एक उत्पाद” योजनान्तर्गत स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ–साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गयी है। उत्तर प्रदेश पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट – http://upkvib.gov.in/
इस योजना के अर्न्तगत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीनों एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समस्त ग्रामीण इकाईयां आच्छादित होंगी। पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी।
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यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की विशेषताएं
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने से सामान्यतः इकाईयां बीमार हो जाती हैं तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती हैं। इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित ईकाईयाँ सुदृढ़ होगी एवं रोजगार की सम्भावना बेहतर होगी।
- योजनान्तर्गत समस्त संगत प्रक्रियाएँ चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाइन की जायेगी।
यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना – ऑनलाइन आवेदन
यूपी सरकार पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट http://upkvib.gov.in/ या http://ptdeendayal.data-center.co.in/ पर आमंत्रित कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के सभी विवरण जैसे पात्रता मानदंड, आयु सीमा, आवश्यक दस्तावेज आदि की जांच करें।
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार उन उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगी जिनका चयन पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। यूपी सरकार की मंशा पूरे राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की है।
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र पीडीएफ
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र पीडीएफ भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
- इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- सीधा लिंक – http://ptdeendayal.data-center.co.in/
- फिर यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुलेगा :-
- इस पृष्ठ पर पहुंचने पर, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए “आवश्यक प्रारूप डाउनलोड करें” लिंक पर क्लिक करें।
- फिर “डीपीआर” प्रारूप के साथ-साथ “कार्यस्थल प्रमाणपत्र” को “डाउनलोड” लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। यहां दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र खोलने के लिए लिंक डाउनलोड करें:-
- यह पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र उद्यम / व्यवसाय के कार्यस्थल का विवरण (इकाई स्थान के लिए प्रमाण पत्र) के साथ-साथ निवास प्रमाण पत्र (पता प्रमाण) के रूप में काम करेगा।
पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु अनिवार्य पात्रता
- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के बाद ही इकाईयॉ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।
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ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज
उक्त योजनान्तर्गत इकाई को मिलने वाली ब्याज उपादान की धनराशि क्लेम किये जाने हेतु वित्तपोषक बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रायोजक एजेन्सी का फारवर्डिंग लेटर।
- वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र।
- इकाई के ऋण खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट।
- टर्म डिपाजिट रिसीट (टीडीआर) से सम्बन्धित अभिलेख।
- ब्याज उपादान दावा पत्रक निर्धारित प्रारूप पर।
- बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ईकाई की निरीक्षण रिपोर्ट।
- लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।
पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ब्याज उपादान के भुगतान की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल बैंक से उद्यमी को दी जाने वाली मार्जिनमनी (अनुदान) की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् बैंक द्वारा कुल परियोजना लागत में मार्जिनमनी की धनराशि एवं लाभार्थियों के अंशदान को घटाते हुए शेष ऋण धनराशि पर बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की धनराशि का प्रत्येक छमाही ब्याज उपादान क्लेम जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।
दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा 13% से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा तथा भुगतान की सूचना सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा लाभार्थी एवं बैंक को भी 7 दिन के अन्दर प्रदान की जायेगी।
पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के संचालन हेतु प्रक्रिया
पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इकाई की संख्या एवं पूंजीनिवेश को दृष्टिगत रखते हुए आकलित ऋण धनराशि [परियोजना लागत- (मार्जिन मनी अनुदान + उद्यमी अंशदान)] पर अधिकतम 13% की दर से ब्याज उपादान की मांग शासन से की जायेगी। शासन से याजनान्तर्गत प्राप्त बजट की फांट जनपद के लक्ष्य को दृषिगत रखते हुए सम्बंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राप्त समस्त अभिलेखों के आधार पर पत्रावली तैयार की जायेगी। प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये ब्याज उपादान के बिल व अन्य अभिलेखों (बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित) की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात् ब्याज उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।
ब्याज उपादान का लाभ किन परिस्थितियों में देय नहीं होगा
योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान का लाभ निम्नलिखित परिस्थितियों में देय नहीं होगाः-
- यदि उद्यमी ने ऋण का दुरूपयोग किया हो।
- यदि उद्यमी ने प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं किया और जान–बूझकर चूक कर रहा हो।
- अपवाद स्वरूप किसी भी दैवी आपदा/असामयिक दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु होने के कारण यदि उद्यमी का उद्योग प्रभावित होता है तो इसका परीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु गठित कमेटी (डी०एल०टी०एफ०सी०) की संस्तुतियों के आधार पर उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जोयगा।
- यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नहीं कर रही हो अथवा बन्द हो।
इकाई कार्यरत न रहने पर ब्याज उपादान की वापसी
उद्यमी द्वारा 03 वर्ष के अन्दर यदि उद्योग बन्द कर दिया जाता है या जान–बूझकर ऋण धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है अथवा इकाई का परियोजनानुसार स्थापना एवं संचालन नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में बैंकों द्वारा ऋण एवं प्रदत्त ब्याज उपादान की वसूली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से डिफाल्टर उद्यमी से की जायेगी।
योजना के बारे में पढ़ें – http://www.upkvib.gov.in/DeendayaYojna-hi.aspx
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