UP Disaster Insurance Scheme 2024 यूपी आपदा बीमा योजना
up disaster insurance scheme 2024 for registered workers in unorganised sector by Yogi govt, check registration / application process, amount on disability / death, complete details here यूपी आपदा बीमा योजना 2023
UP Disaster Insurance Scheme 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी आपदा बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान करेगी। योगी आपदा बीमा योजना से बड़े पैमाने पर 4.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा जो कि यूपी की आबादी का लगभग 21% है। सभी पंजीकृत कर्मचारी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के कैशलेस, मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए भी पात्र होंगे। इस लेख में, हम आपको यूपी सरकार की आपदा बीमा योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने आपदा बीमा योजना शुरू की है। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी क्योंकि मुख्यमंत्री आपदा बीमा योजना केवल पंजीकृत श्रमिकों के लिए है। योगी आपदा बीमा योजना के तहत, सरकार का उद्देश्य किसी श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के मामले में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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योगी आपदा बीमा योजना के तहत सहायता राशि
सरकार द्वारा परिभाषित 6 श्रेणियों के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये की सहायता देय होगी। पूरी राशि का भुगतान मृत्यु, पूर्ण विकलांगता या दो अंगों के नुकसान के मामले में किया जाएगा।
- यदि स्थायी अपंगता 50% से अधिक लेकिन 100% से कम है, तो राशि का 50% दिया जाएगा।
- यदि विकलांगता 25%-50% है, तो राशि का 25% दिया जाएगा।
- एक अंग या एक आंख के नुकसान के मामले में, राशि का 50% भुगतान किया जाएगा।
- यदि कोई कर्मचारी पहले से ही किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के लाभ के तहत कवर किया गया है, तो परिवार को नई योजना की तुलना में मूल योजना के तहत भुगतान की जाने वाली राशि में अंतर, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।
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यूपी आपदा बीमा योजना पंजीकरण / आवेदन
उ0प्र0 आपदा बीमा योजनान्तर्गत सहायता का दावा मृत्यु या अपंगता के 30 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की वेबसाइट https://www.upssb.in/ पर एवं श्रम विभाग में करना होगा। प्रत्येक आवेदन को प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संसाधित किया जाना है और बकाया 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना है। योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित कामगारों को सबसे पहले https://www.eshram.gov.in/ पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यूपी आपदा बीमा योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा, जिसमें विज्ञापन के लिए राशि भी शामिल है।
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