Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024 मुख्यमंत्री राजश्री योजना
rajasthan mukhyamantri rajshree yojana 2024 application form, eligibility criteria, documents, beneficiary girls to get Rs. 50000 from birth till 12th class, check details here राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन प्रक्रिया / पात्रता / दस्तावेज 2023
Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana 2024
राजस्थान सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई हुई जिससे की बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित की जा सके और उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राज्य में 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली सभी लड़कियां पात्र होंगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस सरकारी योजना Mukhyamantri Rajshree Yojana Rajasthan का उदेश्य बेटियों के लालन-पालन,शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेदभाव को रोकना और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। राजश्री योजना के तहत सरकार राज्य की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सहायता के रूप में धनराशि प्रदान करेगी और राज्य में साक्षर दर को बढ़ाएगी। राज्य सरकार की यह मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रधानमंत्री मोदी की ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ मुहिम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी।
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मुख्यमंत्री राजश्री योजना सहायता राशि
बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए Mukhyamantri Rajshree Yojana के तहत अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि निम्न चरणों में दी जाएगी:
- बेटी के जन्म के समय 2,500 रुपये
- एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2,500 रुपये
- पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये
- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये
- Class 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये
- कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना योग्यता / पात्रता मापदंड
- बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो।
- बालिकाएं के माता-पिता के पास आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही मिलेगा।
- राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
- ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1,6,10 तथा 12) में पढ़ रही है।
- दूसरी क़िस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर मिलेगी।
- राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
- भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
- 15 मई 2017 के बाद लाभार्थी का भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।
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राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- बैंक खाते की कॉपी
- विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली अंक तालिका
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
- प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर दिया जायेगा। पहली व दूसरी क़िस्त के लिए आवेदन करने की जरुरत नहीं होगी बल्कि दूसरी क़िस्त के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर मिलेगी।
- तीसरी क़िस्त बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत राशि प्राप्त करने के लिए बालिका के अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के द्वारा करना होगा।
- Rajshree Yojana के अंतर्गत चौथी,पांचवीं तथा छठी क़िस्त कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के बाद कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने पर अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के द्वारा करना होगा। जिसके साथ विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली अंक तालिका (Marksheet) भी अपलोड करनी होगी।
- Rajshree Yojana में लाभ महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा हर महिनें में एक बार की जाएगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राजस्थान जन आधार योजना कार्ड विवरण को ऑनलाइन किये जाने के क्रम में
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत जन आधार योजना कार्ड विवरण को ऑनलाइन किये जाने के क्रम में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो इस प्रकार है:-
इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://suraaj.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके मुख्यमंत्री राजश्री योजना दिशा-निर्देश PDF में डाउनलोड कर सकते है।
मुख़्यमंत्री राजश्री योजना दिशा-निर्देश
CM Rajshree Yojana Guidelines – https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/en_in/dwe-home-page/schemes-and-services/mry.html
टोल फ्री नंबर : 1800 180 6127
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