PMEGP Scheme 2024 Apply Online | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

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PMEGP Scheme 2024 Apply Online

नवीनतम समाचार : नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान योजना को जारी रखने के लिए स्वीकृत परिव्यय 13,554.42 करोड़ रुपये है। सरकार ने विनिर्माण इकाइयों के लिए मौजूदा 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की अधिकतम परियोजना लागत को बढ़ाकर मौजूदा योजना को संशोधित किया है और सेवा इकाइयों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक।

अच्छी खबर !! केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि को पांच साल बढ़ा दिया है। पीएमईजीपी कार्यक्रम के तहत विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अब साक्षात्कार नहीं होगा। आवेदन के साथ दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और 100 में 50 से ऊपर अंक आने पर रोजगार के लिए चयन हो जाएगा। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है……

भारत सरकार ने 2008 तक संचालित होने वाली दो योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और Rural Employment Generation Programme (REGP) को विलय करके Prime Minister Employment Generation Programmne (PMEGP) नाम की एक नयी स्कीम शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार के अवसर पैदा करना है।

यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है और आपके पास पूँजी नहीं है तो आप इस कार्यक्रम के तहत अपना व्यवसाय खोलने हेतु बैंक से ऋण ले सकते है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस योजना को एक नोडल एजेंसी के रूप में MSME Ministry के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक संगठन, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, इस योजना को राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्राम के उद्यमी बोर्ड (KVIB) और जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

pmegp scheme 2024 apply online

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राष्ट्रीय स्तर पर, इस योजना को एक नोडल एजेंसी के रूप में MSME Ministry के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक संगठन, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, इस योजना को राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्राम के उद्यमी बोर्ड (KVIB) और जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र प्रकार के ऋण दिए जाते है। यदि आप सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसाय करना चाहते है तो आपको 15 लाख रूपए तक का ऋण मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण दिया जायेगा। लाभार्थियों / उद्यमियों को उनके बैंक खातों में अंतिम रूप से वितरण के लिए KVICs द्वारा yojana के तहत सरकार की सब्सिडी की पहचान बैंक के माध्यम से की जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार का एक सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर खादी, ग्रामीण उद्योग निगम (Khadi, Rural Industries Corporation) द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2008 को हुआ था। कोई भी बेरोजगार जो 8 वें या 10 वें या आईटीआई पास है, वे लोग जिन्होंने सरकार को 6 महीने के तकनीकी पाठ्यक्रम को मान्यता दी है वे इस योजना में ऋण के लिए पात्र है। इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को अब तक रोजगार प्राप्त हो चूका है।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य

  • देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना
  • सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना।
  • सूक्ष्म क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थानों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करना।
  • कारीगरों की दैनिक आय क्षमता में वृद्धि और ग्रामीण और शहरी रोजगार दरों में वृद्धि करने में योगदान।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषताएं

  • यह योजना KVIC और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश खादी और वी.आई. ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से क्रमशः KVIC / KVIB / DIC के बीच 30:30:40 के अनुपात में बोर्ड।
  • परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं।
  • योजना के तहत सहायता केवल स्थापित होने वाली नई इकाइयों के लिए उपलब्ध है।
  • मौजूदा इकाइयों या इकाइयों ने पहले से ही किसी भी सरकार का लाभ उठाया है। राज्य / केंद्रीय सरकार के अधीन या तो pmegp subsidy schemes के पात्र नहीं हैं।
  • कोई भी उद्योग जिसमें coir आधारित परियोजनाएं शामिल हैं, जो नकारात्मक सूची में उल्लिखित हैं।
  • प्रति व्यक्ति निवेश सादे क्षेत्रों में 1.00 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25.00 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10.00 लाख रुपये है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग

  • वन आधारित उद्योग
  • खनिज आधारित उद्योग
  • खाद्य उद्योग
  • कृषि आधारित
  • इंजीनियरिंग
  • रसायन आधारित उद्योग
  • वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
  • सेवा उद्योग
  • गैर परम्परागत ऊर्जा

जाति/क्षेणी आवेदकों की सूची जिनको आरक्षण का लाभ दिया गया है :-

  • अनुसूचित जाति (एससी)
  • भूतपूर्व सैनिक
  • अनुसूचित जनजाति (एसटी)
  • विकलांग
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
  • उत्तर पूर्वी राज्य के लोग
  • अल्पसंख्यक
  • सीमावर्ती इलाकों और पहाड़ियों में रहने वाले लोग
  • महिलाएं

पीएमईजीपी लोन के तहत सब्सिडी और फंडिंग

लाभार्थी श्रेणियाँलाभार्थी का हिस्सा(of Total Project)सब्सिडी दर (from Govt.) – Urbanसब्सिडी दर (from Govt.) – Rural
General10%15%25%
Special (SC/ST)5%25%35%

पीएमईजीपी ऋण की पात्रता

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
  • 8वीं पास विनिर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख रुपये से अधिक और सेवा क्षेत्र के लिए 5.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए
  • स्वयं सहायता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट
  • संस्थाएँ पंजीकरण अधिनियम -1860 के तहत पंजीकृत हैं
  • उत्पादन आधारित सहकारी समितियाँ

पीएमईजीपी ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • तकनीकी प्रमाण पत्र

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Online Application form for Individual under PMEGP loan

  • पीएमईजीपी ऋण के लिए आपको सबसे पहले kvi की आधिकारिक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद PMEGP पर क्लिक करें।
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  • इसके बाद PMEGP e-portal पर क्लिक करें।
  • अब Online Application form Individual पर क्लिक करें।
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  • अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को सही सही भरें।
online application form

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  • फॉर्म भरने के बाद Save Applicant Data पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और अपने नजदीकी kvic /KVIB या DIC में जमा करें, जिसके तहत आपने ऋण के लिए आवेदन किया है। kvic / dic / kvib द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा एक साक्षात्कार प्रक्रिया होगी।
  • साक्षात्कार से पहले उन बैंकों से बात करें जो आपकी परियोजना के लिए ऋण देने के लिए तैयार हैं बैंक से एक संचार पत्र प्राप्त करें और साक्षात्कार में प्रस्तुत करें
  • यदि आपका प्रोजेक्ट चुना जाता है तो यह बैंक को भेज दिया जाएगा, बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • बैंक आवेदन को संसाधित करेगा और वे आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरीक्षण करेंगे, बैंक ऋण को मंजूरी देगा। बैंक से बाद में मंजूरी लेगा और kvic / kvib / dic में सबमिट करेगा
  • EDP प्रशिक्षण प्राप्त करें, EDP प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को kvic / kvib / dic और बैंक में जमा करें
  • आपकी सब्सिडी सरकार द्वारा बैंक को भेजी जाएगी।

Online Application form for Non-individual under PMEGP Loan

  • एक गैर-व्यक्ति के रूप में PMEGP loan के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके PMEGP portal पर जाना होगा।
  • PMEGP portal पर पहुंचने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ‘online application form for non-individual’ बटन पर क्लिक करना है।
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  • बटन पर क्लिक करने के बाद विभिन्न संगठनों की सूची वाली एक विंडो दिखाई जाएगी। आपको उस संगठन के प्रकार का चयन करना होगा जिसके लिए आप ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं।
pmegp e portal

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  • संगठन का चयन करने के बाद पंजीकरण फॉर्म के साथ एक विंडो दिखाई जाएगी और आपको उस संगठन के बारे में सभी विवरण भरना होगा जहां लागू हो।
online application form

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  • फॉर्म भरने के बाद save details पर क्लिक करें और application form का printout ले लें।फिर नजदीकी कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
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