Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar – Divorced or Abandoned Women Assistance Scheme

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Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar

बिहार सरकार ने तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए एक योजना का एलान किया है। इस योजना के तहत सरकार तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे अपने परिवार को चलाने में मदद मिलेगी। मीनक कल्याण विभाग बिहार द्वारा इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 10000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25000 रूपए कर दिया गया है।

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अब तलाकशुदा और परित्यक्त मुस्लिम महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी। इसके लिए, मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता देकर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इन योजनाओं को वित्तीय 2006-07 से ही संचालित किया गया था। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पहले शादी हो चुकी है। लेकिन महिला को बाद में पति द्वारा दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए तलाक दे दिया जाता है। साथ ही, पूर्ण मानसिक विकलांगता के कारण, उसका पति अपने परिवार को बनाए रखने में असमर्थ है। ऐसी महिला को योजना के तहत परित्यक्त महिला माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

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बिहार मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना के लिए पात्रता

मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है :-

  • इस योजना का लाभ बिहार निवासी महिलाओं को दिया जाएगा।
  • आवेदक महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत, आवेदक की आय सभी स्रोतों से 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पति के तलाक का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के दो स्थानीय गवाह जो करीबी रिश्तेदार न हो, पूरे पते के साथ लिखे

अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • दो स्थानीय गवाह का पता
  • बैंक अकाउंट का विवरण
  • पति के तलाक का प्रमाण पत्र

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बिहार मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना का लाभ

  • इस योजना के तहत, तलाकशुदा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार 10,000 रुपये देती थी।
  • बिहार सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।
  • जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
  • जिन महिलाओं के पति मानसिक रूप से विकलांग हैं और परिवार का समर्थन नहीं कर सकते, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

Muslim Mahila Parityakta Yojana Bihar आवेदन प्रक्रिया

मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल http://www.minoritywelfare.bih.nic.in/ पर जाना होगा
  • यहां क्लिक करने पर आपके सामने आपके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको अपना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना होगा।

  • आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद, मांगे गए दस्तावेजों को एक साथ रखें।
  • इसके बाद, मुस्लिम महिला परिवार योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपी जाएगी।

बिहार मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

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अगर आपको बिहार मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।

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