MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2025 Apply Online
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MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2025
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के लिए अनेक तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य युवाओं को स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। इसके लिए सरकार सब्सिडी रेट पर ऋण उपलब्ध कराती है।

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1 अगस्त 2014 को शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमएमवाईवाईवाई) एक वित्तीय सहायता योजना है, जो लोगों को अपने स्वयं के छोटे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। योजना के तहत मप्र सरकार लाभार्थियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना मध्य प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
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मुख्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है: –
- योजना का लाभ उठाने के लिए केवल एमपी के स्थायी निवासी पात्र हैं।
- आवेदक को कम से कम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता को किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- आवेदक को पहले से किसी राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
- यह योजना केवल उद्योग / सेवा कंपनी / व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध है।
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योजना के तहत वित्तीय सहायता
- योजना के तहत परियोजना की लागत 20 हजार रुपये से 10 लाख के बीच होनी चाहिए।
- सरकार 7 साल तक प्रति वर्ष परियोजना की लागत (अधिकतम 25K) की दर से 5% की दर से ब्याज देगी।
- गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर 7 वर्ष तक किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी या अधिकतम 10000 रु के आधार पर परियोजना लागत 50000 रु तक प्रदान करेगी।
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मुख्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन
- सबसे पहले आपको MSME एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के लिंक पर क्लिक करें।
- अब Sign UP पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात, ईकेवाईसी (eKYC) के माध्यम से अपना सत्यापन करना होगा।
- अब अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें तथा OTP के माध्यम से उसे सत्यापित करें।
- इसके बाद, सभी दिशा-निर्देशों का पालन हुए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।
- पंजीकरण संपन्न हो जाने के पश्चात, आपको पुनः Log-In सेक्शन पर जाना होगा तथा रजिस्टर मोबाइल नंबर व बनाए गए पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
- ऑनलाइन लॉग-इन करने के बाद, मांगी गई सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराएं तथा सभी जरूरी दस्तावेजों को JPEG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र भरने के पश्चात, उसे एक बार पुनः अच्छी प्रकार से जांच कर लें तथा जांचने के बाद ही अंतिम रूप से सबमिट करें।
- युवा स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र को जमा करने के बाद, उसका प्रिंट-आउट निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय में मुफ्त में उपलब्ध हैं।
- फिर आवेदन प्रपत्रों की समीक्षा की जाएगी। अपूर्ण प्रपत्रों वाले आवेदकों को प्रपत्रों में गुम विवरण को पूरा करने के लिए बुलाया जाएगा।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- योजना के तहत चुने गए संबंधित विभाग की चयन समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- गैर-योग्य आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
- स्वीकृत आवेदनों के लिए ऋण आवेदन की स्वीकृति के बाद 15 दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा।

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ऋण संवितरण के बाद, आवेदकों को सरकार द्वारा उनके उद्योग / व्यवसायों के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश http://www.dif.mp.gov.in/schemewiseTarAllo/MMYSYojana.pdf पर उपलब्ध हैं।
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