[NFBS] Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) Apply Online
Latest Update : यूपी सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 01 अप्रैल 2023 से पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब पारिवारिक लाभ योजना के पात्रों को अब तत्काल आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए आकस्मिक निधि से धन देने के निर्देश दिए हैं। एनएफबीएस योजना पूरी तरह से आधार आधारित होगी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय मदद की राशि Rs. 20000 बढ़कर से Rs. 30000/- कर दी गयी है। नीचे दी गई इमेज से पढ़ें पूरी खबर …..
हमारे देश में ऐसे कितने ही परिवार है जिनमें कमाने वाला एक ही इंसान होता है। उसकी ही कमाई से परिवार का पालन पोषण होता है। यदि किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के लिए अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उनकी इसी परेशानी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों की वित्तीय सहायता करने के लिए एक योजना की है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिन्होंने अपने कमाई करने वाले परिवार के मुखिया को खो दिया है तो उन्हें सरकार एक निश्चित आमदनी के पैसे मिल जायेंगे। अगर आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते है तो हमारी इस पोस्ट को ध्यान से पढ़े, आज हम आपको इस पोस्ट में इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे।
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योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम |
शुरुआत की गयी | राज्य सरकार |
कहाँ पर शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश |
लागू की गयी | 1 जनवरी 2016 |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार |
आवेदन का मोड | केवल ऑनलाइन |
राशि | 30,000 रूपए प्रति परिवार |
आयु सीमा | 18-60 वर्ष |
पारिवारिक आय | 56450/- (शहरी ) और 46080/- (ग्रामीण ) |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना केवल राज्य के गरीब लोगों के लिए है। यदि उस परिवार को मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 – 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से ज्यादा ह तो उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।
- मुआवजे की राशि निश्चित 30,000 रूपए है। पहले यह राशि 20,000 रूपए थी।
- इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। इसमें ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।
- इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,450 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपए होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एकमुश्त 30,000 रूपए देगी।
- पहले ये राशि 20,000 रूपए थी लेकिन 2013 में सरकार ने संशोधन कर इस राशि को बढ़ा दिया है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से गरीब परिवार अपनी आजीविका के साधन जुटा सकता है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे जमा कराई जाएगी।
- धनराशि आवेदनकर्ता के खाते में 45 दिन के अंदर आ जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,450 रूपए से कम होनी चाहोये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 46,080 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसा परिवार जिनके घर का केवल एक ही मुखिया या ऐसा व्यक्ति जो कमाई करता हो और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के अगले मुखिया को ही इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की डिटेल
- परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आवर निकाल ले क्योकि यह जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
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Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन
इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का होम पेज खुलकर आ जायेगा।
- अब इस पेज पर नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में पूछी जाने जानकरी को सावधानीपूर्वक भरें और अपने दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को नोट करके रख ले। इस संख्या के आधार पर आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति जान सकते है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana में आवेदन की स्थिति
- अपने फॉर्म की आवेदन स्थिति जानने के लिए आप इस लिंक http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। आप इसमें दी गयी सारी जानकारी को भरें।
- अब इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप अपने फॉर्म की आवेदन स्थिति जान सकते है। इस योजना के अंतर्गत 500 से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल चुका है। लाभार्थियों को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गयी है।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते है :- 18004190001
योजना की अंग्रेजी में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फॉर्म की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें
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Meri bhn h uski age 12h mere mmi papa ni h o mere sth rhti h meri sadi ho gyi h to kya hme ye labh milega
Hello Shivani,
Aap is yojana ka labh le sakte hai…
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