MP Mukhyamantri Street Vendor Loan Scheme 2025 Apply Online
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MP Mukhyamantri Street Vendor Loan Scheme 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2020 को http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर एक नया एमपी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नई मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं को बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने उल्लेख किया कि एमपी सरकार लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण देने में मदद करेगी और ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की तर्ज पर मप्र राज्य सरकार ने अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना शुरू की है। इस योजना में, बैंकों से बिना ब्याज के 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दी जाएगी। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों को बैंकों को किसी भी प्रकार की संपार्श्विक जमानत और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है।
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एमपी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री चौहान ने 8 जुलाई 2020 को मंत्रलय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “मुख्यमंत्री सड़क विक्रेता ऋण योजना (ग्रामीण)” और “ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in)” का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य उपस्थित थे।
प्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स बंधुओं के साथ संवाद व पोर्टल का उद्घाटन। https://t.co/xhhTQnoHi5
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) July 8, 2020
एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। MP Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme Registration Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है: –
- सबसे पहले आपको एमपी सरकार के आधिकारिक ग्रामीण कामगार पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर “पंजीकरण करें” लिंक पर क्लिक करें।

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- नई विंडो में, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें क्योंकि आपको इस फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा।

mobile number verification
- ओटीपी दर्ज करने के बाद, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

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- पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करें, सबमिट बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलें।

application form
- सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं। इसमें आधार की जानकारी, समग्र की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं। अंत में, आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
- पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।
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एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड
प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: –
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वह स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए।
- आवेदक की आयु बी / डब्ल्यू से 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है।
- किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
- आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए।
एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी
यहाँ MP Mukhyamantri Street Vendor Loan Scheme (ग्रामीण) के लाभार्थियों की पूरी सूची है: –
- हेयर ड्रेसर
- ठेला खींचने वाला
- साइकिल रिक्शा चालक
- Potters
- साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
- बढई
- ग्रामीण कारीगर
- बुनकरों
- धोबी
- दर्जी
- कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता
30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को “पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)” के आधार पर निपटाया जाएगा। योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे।
इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यालय में आवेदन जमा करने की भी सुविधा होगी।
किसी भी आरोप, संपार्श्विक सुरक्षा और सुरक्षा जमा देने की आवश्यकता नहीं है
MP राज्य सरकार स्पष्ट करती है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, संपार्श्विक प्रतिभूति और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु – हेल्पलाइन
पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन के साथ किसी भी मुद्दे का सामना करने वाले उम्मीदवार योजना के हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 पर कॉल कर सकते हैं।
योजना की अंग्रेजी में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
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