EPF Pension Scheme 2024 EPFO Rules Eligibility Benefits & PF Rate Calculation

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EPF Pension Scheme 2024

महत्त्वपूर्ण जानकारी !! श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.25 % की दर से ब्याज दिए जाने का फैसला किया है। अब छह माह से कम सेवा वाले भी पेंशन कोष निकाल सकेंगे। जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा।  बिना पैन कार्ड के ईपीएफ से रुपये निकालने पर 20% टैक्स (TDS) लगेगा। अब बैंक से सत्यापन के बाद ही पीएफ का भुगतान किया जाएगा। पीएफ अंशधारक नॉमिनी ऑनलाइन बदल सकेंगे। सरकार ने ईपीएफ अंशदान में नयी कटौती लागू कर दी है। अंशदान को जुलाई तक तीन महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% लागू कर कर दिया गया है। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है…..

epf pension scheme 2024

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लॉक डाउन में ईपीएफ राशि निकलने पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते से लॉक डाउन के दौरान राशि निकालने के नए नियमों को मंज़ूरी दे दी है। अब खाता धारक तीन माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि पीएफ खाते से निकाल सकेंगे। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है…..

अब EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एकमुश्त आंशिक निकासी (पेंशन कम्यूटेशन) का लाभ प्रदान किया है। 6 से अधिक लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। पेंशनर को 15 साल बाद 100% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी स्वयं भी ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएसी UAC Universal Account Number) उत्पन्न कर सकते हैं। नीचे की इमेज से पढ़ें पूरी खबर …

Now EPFO will give option to receive pension from Age 60. At Present this Age Limit is 58 Year. In Central Board Meeting, Final Decision will be taken on increase age upto 02 year for receiving/ extending pension. read full news from Image below….

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Now PF Shareholders can operator their Account Self. Shareholders can operate their account like Net Banking from Laptop & mobile. Mandatory Verification Process to take Advance will be scrapped. Read full news from Image below….

Now Pensioners can submit Life Certificate at any Place. EPFO has made separate Webpage for Digital Life Certificate (Jeevan Praman). Pensioners can check nearest CSC Centre & Submit Certificate. Pensioners have to submit this Certificate in November. Check CSC Centre for Digital Life Certificate from link below…

Click Here to Check CSC Centre Locater for Digital Life Certificate for Pensioners

Now Employees don’t have to wait long for solving dispute on Provident Fund with Company. Government is going to make a Law in which disputes of PF have to be solved within 2 Years. It may also increase Ranking of Ease of Doing Business in India. Read full news from Image below…

ईपीएफ पेंशन जिसे तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के रूप में जाना जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रदान की जाती है। यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए प्रावधान करती है। हालांकि, योजना का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों के लिए सेवा प्रदान की हो (इसके लिए निरंतर सेवा नहीं होनी चाहिए)। ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था और मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्यों को योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

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EPF pension या EPS एक पेंशन स्कीम है, जो प्राइवेट सेक्टर के संगिठत क्षेत्र (organized sector) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। नौकरी के दौरान आपकी बेसिक सैलरी के 8.33% (1250 रूपए मासिक से ज्यादा नहीं) के बराबर पैसा इस पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके एवज में यह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस प्रकार Employee Pension Scheme के माध्यम से गवर्नमेंट कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

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पात्रता मापदंड

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत लाभ प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आपको भारत सरकार की ”कर्मचारी भविष्य निधि योजना” (Employee Provident Fund Scheme) का सदस्य होना चािहए।
  • आपकी नौकरी का कार्यकाल (Tenure Of Service ) कम से कम 10 साल तक होना चाहिए।
  • कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 50 साल की उम्र पर भी pension का विकल्प चुना जा सकता है। ऐसा होने पर आपको Normal pension से कम pension मिलेगी।
  • आप चाहे तो pension को 60 साल की उम्र से भी शुरू करा सकते है। ऐसा करने पर आपको हर टाले गए (Deffered) वर्ष के लिए 4 % सालाना की दर से बढ़ी हुई मात्रा में pension मिलती है।
  • कर्मचारी की असामयिक मौत (untimely death) होने पर उसका परिवार Pension पाने का हकदार होता है।
  • कर्मचारी खुद भी, पूर्ण रूप से अक्षम (totally incapacitated) होने की स्थिति में पेंशन प्राप्त कर सकता है।

EPF के नियम

  • ईपीएफ नियमों के तहत नियोक्ता को कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ में रखना पड़ता है
  • इस रकम का 8.33 फीसदी ईपीएस में चला जाता है
  • ईपीएफ के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा अभी 15,000 रुपये प्रति माह है. इसलिए ईपीएस में अधिकतम योगदान 1250 रुपये प्रतिमाह है
  • ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए एक संशोधन के बाद कर्मचारी को पेंशन में योगदान बढ़ाकर सैलरी (बेसिक और डीए) का 8.33 फीसदी करने का विकल्प मिल गया
  • ईपीएस में योगदान बढ़ाने के लिए नियोक्ता के सहमति पत्र के साथ कर्मचारी को ईपीएफओ के पास आवेदन करना पड़ता है
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ के लिए ईपीएस में ज्यादा योगदान के लिए इजाजत देना जरूरी हो गया है. रिटायर्ड कर्मचारी भी ऐसा कर सकते हैं
  • आपके पास एक से अधिक EPF पेंशन अकाउंट नहीं होने चाहिए।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन लाभ

  • 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन :- एक सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। हालांकि, पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए जब वह 58 वर्ष का हो जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल की अवधि के लिए सेवा प्रदान करना अनिवार्य होता है। एक ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट जेनरेट किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए फॉर्म 10D भरने के लिए किया जा सकता है।
  • मासिक पेंशन के लिए पात्र बनने से पहले सेवा छोड़ने पर पेंशन :- यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 10 वर्षों तक सेवा में नहीं रह पाता है, तो वह फॉर्म 10C भरकर 58 वर्ष की आयु में पूरी राशि निकाल सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।
  • सेवा के दौरान कुल विकलांगता पर पेंशन :- EPFO का एक सदस्य, जो पूरी तरह और स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह पेंशनभोगी सेवा अवधि में सेवा नहीं करता है, मासिक पेंशन का हकदार है। उनके नियोक्ता को पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम एक महीने के लिए अपने ईपीएस खाते में धन जमा करना होगा।सदस्य स्थायी विकलांगता की तारीख से मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाता है और अपने जीवनकाल के लिए देय होता है। हालांकि, सदस्य को यह जांचने के लिए चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है कि क्या वह उस नौकरी के लिए अयोग्य है जिसे वह विकलांग होने से पहले कर रहा था।
  • सदस्य की मृत्यु पर परिवार के लिए पेंशन :- एक सदस्य का परिवार निम्नलिखित मामलों में पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है:(1). सेवा में रहते हुए सदस्य की मृत्यु के मामले में और नियोक्ता ने कम से कम एक महीने के लिए अपने ईपीएस खाते में धन जमा किया है
    (2). मामले में सदस्य ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है
    (3). मासिक पेंशन शुरू होने के बाद सदस्य की मृत्यु के मामले में

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के प्रकार:- ईपीएस के तहत विभिन्न प्रकार के पेंशन हैं जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन। ये पेंशन ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को एक आय प्रदान करती है।

  • विधवा पेंशन :- विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन पेंशन के लिए पात्र सदस्य की विधवा पर लागू होती है। विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक पेंशन राशि देय होगी। एक से अधिक विधवा होने पर, पेंशन राशि सबसे बड़ी विधवा को देय होगी।मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस, 1995 की तालिका-सी पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर अब pension 1000 कर दिया गया है। सदस्य पेंशनरों के लिए for 6,500 के पेंशन योग्य वेतन के अनुसार, विधवा पेंशन राशि की गणना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाती है। मासिक पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए उच्चतर पेंशन उपलब्ध हो सकती है:
विधवा पेंशन के लिए मासिक पेंशन योग्य वेतन (रूपए )मासिक विधवा पेंशन (रूपए )
62002021
62502026
63002031
63502036
64002041
64502046
65002051
  • बाल पेंशन :- सदस्य की मृत्यु के मामले में, मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन लागू है। मासिक पेंशन का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक बच्चा 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। देय राशि विधवा पेंशन का 25% है और अधिकतम दो बच्चों को भुगतान किया जा सकता है।
  • अनाथ पेंशन :- यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और कोई जीवित विधवा नहीं है, तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य का 75% मासिक अनाथ पेंशन पाने के हकदार होंगे। यह लाभ पुराने से सबसे कम उम्र के दो जीवित बच्चों के लिए लागू होगा।
  • पेंशन में कमी :ईपीएफओ का एक सदस्य एक प्रारंभिक पेंशन वापस ले सकता है यदि उसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 50 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है, लेकिन 58 वर्ष से कम है। इस मामले में, पेंशन राशि को हर साल 4% की दर से घटाया जाता है, जिसकी आयु 58 वर्ष से कम है।यदि सदस्य 56 वर्ष की आयु में मासिक कम पेंशन को वापस लेने का निर्णय लेता है, तो उसे मूल पेंशन राशि के 92% (100% – 2 x4) की दर से पेंशन मिलेगी।
  • पेंशन प्रपत्र :- ईपीएफओ सदस्य के सदस्य या बचे लोगों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरने होंगे:
EPS FormApplicantPurpose of the form
Form 10CMember-10 साल की सेवा से पहले निकासी
-ईपीएस योजना प्रमाण पत्र
Form 10DMember-50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन निकासी
-मासिक विधवा पेंशन, बाल पेंशन आदि
Life CertificatePensioner/Guardian-पेंशनर एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है जो प्रमाणित करता है कि वह जीवित है
-हर साल नवंबर में बैंक मैनेजर को जमा किया जाता है, जहां पेंशन खाता सक्रिय है
Non-Remarriage CertificateWidow/widower-यह घोषित करने के लिए कि विधवा / विधुर ने पुनर्विवाह नहीं किया है
-इसे हर साल नवंबर में जमा करना होता है

EPF के नियमों के अनुसार, हर कर्मचारी को अपनी सैलरी (basic pay + DA) का 12% EPF account में कटवाना होता है। कर्मचारी के अंशदान (employee contribution) के बराबर ही अंशदान कंपनी या नियोक्ता (employer) को भी इस account में करना अनिवार्य है। नियोक्ता के 12% contribution में से 8.33% employee pension scheme में जमा होता है। लेकिन, पेंशन स्कीम में contribution की मात्रा 1250 रूपए महीने से अधिक नही हो सकती। इसलिए अतिरिक्त रकम कर्मचारी के EPF account में ही जमा करनी होती है फिर चाहे ये 3.67% हो या उससे ज्यादा।

Scheme NameEmployee ContributionEmployer Contribution
Employee Provident Fund12%3.67%
Employee Pension Scheme08.33%
Employees Deposit linked insurance00.5%
EPF Administrative charges00.85%
EDLIS Administrative charges00.01%

ईपीएफ योजना का उद्देश्य, 1952

ईपीएफ योजना सरकारी, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी से अलग होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करके उनकी भविष्य निधि का प्रबंधन करके आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लागू की गई है। यह योजना के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है।

यह योजना प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें बहिष्कृत कर्मचारियों के अलावा 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और कुछ मामलों में कुछ शर्तों और अपवादों के अधीन, कुछ मामलों में 20 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संगठन भी शामिल हैं। हालांकि, बहिष्कृत कर्मचारी (15000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी) भी ईपीएफ योजना के सदस्य बन सकते हैं, यदि सहायक पीएफ आयुक्त ने उन्हें अनुमति दी हो।

ईपीएफ पेंशन की अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

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