Uttarakhand Old Age Pension Yojana 2024 Apply Online

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Uttarakhand Old Age Pension Yojana 2024

महत्त्वपूर्ण जानकारी : बड़ी खबर !! उत्तराखंड सरकार ने विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि को 1000 रुपये से 1200 बढाकर रुपये कर दिया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अग्रिम पेंशन सीधे खाते में जायेगी। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है….

उत्तराखंड सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए कोई न कोई योजना चला रखी है। ऐसे में ही वृद्धजन लोगों के लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई हुई है। इस योजना के अनुसार सरकार वृद्ध लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य वृद्धजन को आत्मनिर्भर बनाना है।

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इस योजना के अंतर्गत आवेदक पेंशन का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की है जिसके माध्यम से आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकते है। यह योजना मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सरकार वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

योजना का नामउत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
विभागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीराज्य के वृद्ध व्यक्ति
लाभ राशि1200 रुपए
आवेदन का प्रकारऑनलाइन, ऑफलाइन

वृद्धवस्था पेंशन योजना के लाभ

वृद्धावस्था पेंशन योजना के निम्नलिखित है :-

  • सरकार द्वारा वृद्ध लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
  • इस आर्थिक सहायता से वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • वे अपनी रोज की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
  • उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • इस पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती है।

Note :- 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के बीपीएल लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 800 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध बीपीएल लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 500 रूपए महीने पेंशन दी जाती है।

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उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए पात्रता

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है :-

  • लाभार्थी की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • पेंशन लेने वाला व्यक्ति या तो बीपीएल परिवार से हो या उनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम हो।
  • उसके कोई पुत्र यदि 20 वर्ष से बढ़ा हो लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
  • ऐसे व्यक्ति जिन्हे अपने परिवार से कोई मदद न हो तो वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते है।
  • 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र होंगे बस गरीब होने चाहिए।
  • लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी विभाग में पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा हो।
  • वह व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड नहीं होना चाहिए।

उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट का विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड

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Uttarakhand Pension Yojana Apply Online

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद नागरिक सेवाएं के अंदर आवेदन करें में नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।

  • अब आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
application form

application form

  • इसमें आपको सबसे पहले पेंशन योजना का चयन करना है।
  • फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही प्रकार से भरें।
  • अंत में सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर
पेंशन राशियहां क्लिक करें
आवेदन की स्थितियहां क्लिक करें
फॉर्म डाउनलोडयहां क्लिक करें
रजिस्ट्रेशनयहां क्लिक करें

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