Mukhyamantri Samoohik Vivaah Yojana 2024 Uttar Pradesh मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 UP Shadi anudan Scheme CM Yogi Announce Mass Marriage Scheme Rs 51000 in bank account for couples Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana gift mobile household items
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन
अच्छी खबर !! प्रदेश में 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के लिए आय सीमा 1 लाख तक बढ़ा दी है, यह वार्षिक 1 लाख की सीमा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना के तहत प्रदेश में 50000 शादियां कराई जाएंगी। योजना का लाभ लेने के लिए वधू का उत्तर प्रदेश का होना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिसियल वेबसाइट (https://cmsvy.upsdc.gov.in/) पर शुरू हो गए हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। यूपी सरकार ने बजट 2023-24 के तहत सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। योजना के इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। 51000 रुपये प्रति युगल व्यय किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 232 करोड़ राशि जिलों को आवंटित कर दी है। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है…..
मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान की राशि मिलेगी। सामूहिक विवाह पर कल्याण बोर्ड की तरफ से 75000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जिले के विकासखंडों, नगर पंचायतों और नगर निगम में शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन किया जा सकता हैं। अधिक जानकारी नीचे इमेज में दी हुयी है…..
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को ऑनलाइन करने जा रहा है। इस योजना की सारी जानकारी (आवेदन का प्रारूप, पात्रता की शर्तें, दस्तावेज, विवाह कार्यक्रम) ऑनलाइन दी जायेगी। नए वित्तीय वर्ष में इस योजना का मोबाइल ऐप और पोर्टल लांच किया जाएगा। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है….
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम मुख्यमंत्री सामूहिक योजना है। इस योजना के तहत सरकार अपने खर्च पर सामूहिक विवाह करवाएगी। इस योजना का वो परिवार लाभ उठा सकते है जो अपनी बेटियों की शादी कराने का खर्च नहीं उठ सकते है। सामूहिक विवाह के आयोजन में सांसद, विधायक समाज के प्रतिष्ठित लोग भी भाग लेंगे। अब सामूहिक विवाह में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के लोग भी आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकते है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन परिवारों में लड़कियां होती है वो अपनी बेटियों को बोझ न समझे क्योंकि शादी का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को 75000 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। पहले ये राशि 35000 रूपए थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2019 को इसे बड़ा दिया है।
इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े के अकाउंट में 35000 रूपए जमा करेगी। विवाह के आवश्यक सामग्री जैसे कपडे, बिछिया, पायल , और वर्तन के लिए 10000 रूपए खर्च करेगी और 6000 रूपए विवाह के व्यय पर खर्च किये जायेंगे। इस तरह एक जोड़े के विवाह में 51000 रूपए खर्च करने की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- तलाकशुदा और विधवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है।
- एक परिवार की केवल दो कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदककर्ताओं को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत गरीब , तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत नवविवाहितों को 35000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- सामूहिक विवाह में लड़कियों को बिछिया पायल कपडे बर्तन और मोबाइल फ़ोन देने का प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
- सामूहिक योजन पेयजल आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- साथ ही गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार अब एक लाख रुपये का अनुदान देगी। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जायेगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- मूल निवास पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- जिनकी शादी हो चुकी है उनका शादी प्रमाण पत्र
- ऑनलाइन आवेदन के लिए हस्ताक्षर / अंघूटे की छाया प्रति
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह की आधिकारिक वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/Default.aspx# पर जाएँ।
- वेबसाइट पर नए पंजीकरण का कॉलम दिया गया है वहां अपनी जाति के अनुसार क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी सारी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते है।
आवेदक पंजीकरण के बाद अपने आवेदन की स्थिति भी जाँच सकते है और अपना आवेदन पत्र दोबारा प्रिंट कर सकते है। आवेदक का आवेदन शादी की दिनांक के 90 दिन बाद या 90 दिन पहले तक ही स्वीकार्य होगा।
यूपी शादी अनुदान योजना संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन – 0522-2288861, Toll Free Number – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन – 0522-2286199
महत्वपूर्ण लिंक :-
अगर आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूंछ सकते है। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी।
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