UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana 2024 Application Form
up mukhyamantri gramodyog rojgar yojana 2024 application form PDF download online at upkvib.gov.in, apply online for यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, check eligibility, interest subsidy, list of documents, complete details here 2023
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने योजना के तहत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार राज्य के युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई हुई है। इस सरकारी योजना के तहत गरीब बेरोजगार युवा खादी के क्षेत्र में बिज़नेस लगा कर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना खासतौर पर गरीब बेरोजगार युवाओ के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना को लागू किया था।
Also Read : UP Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
- इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक – http://cmegp.data-center.co.in/
- फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुलेगा :-
- इस पोर्टल पर, यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
- यहां आवेदक आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं और फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “रजिस्टर” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
- इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक – http://cmegp.data-center.co.in/
- फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुलेगा :-
- इस पोर्टल पर, यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन पेज खोलने के लिए “लॉग इन करने के लिए यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
- यहां आवेदक यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं और फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Login” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
- इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक – http://cmegp.data-center.co.in/
- फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुलेगा :-
- इस पोर्टल पर, यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन स्थिति ट्रैकिंग पृष्ठ खोलने के लिए “आवेदन स्थिति देखें” लिंक पर क्लिक करें।
- यहां आवेदक आवेदक आईडी दर्ज कर सकते हैं और फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए “View Application Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
Also Read : Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
- इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक – http://cmegp.data-center.co.in/
- फिर यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुलेगा :-
- इस पोर्टल पर, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए “आवश्यक प्रारूप डाउनलोड करें” लिंक पर क्लिक करें।
- फिर “डीपीआर” प्रारूप के साथ-साथ “कार्यस्थल प्रमाणपत्र” को “डाउनलोड” लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र पीडीएफ खोलने के लिए लिंक डाउनलोड करें:-
- यह मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन फॉर्म उद्यमी / व्यवसाय के क्षेत्र का विवरण (इकाई स्थान के लिए प्रमाण पत्र) के साथ-साथ निवास प्रमाण पत्र (पता प्रमाण) के रूप में काम करेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना – पात्रता / योग्यता
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप निम्न्लिखित योग्यता देख सकते हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए केवल बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति (SC/ST/OBC) के युवाओं को शामिल किया जाएगा।
- आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक (Pol.Tech) संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण कर चुके बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि युवा ने कहीं पर काम किया है तो अनुभवी होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
यूपी सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- प्रोजेक्ट प्लान की पूरी समरी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता
- आयु प्रमाण
- जहां पर व्यवसाय शुरू करना है उस इकाई स्थान की प्रमाणित प्रमाण पत्र की कॉपी जो कि ग्राम प्रधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप दिशा-निर्देश पढ़ सकते हैं या फिर 2208321/2208310/2208313/2207004 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के तहत बेरोजगार युवा उद्यमी को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को शहरों की ओर नई तकनीक के लिए प्रोत्साहित करने के साथ गांवों में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है।
उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण रू० 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को पूंजीगत ऋण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।
योजना की अवधि
यह योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
कार्यक्षेत्र
उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित तथा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र।
पात्र उद्यमी
इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वरीयता क्रम में उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- आई0टी0आई0 व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
- शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
- एस0जी0एस0वाई0 तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
- परम्परागत कारीगर।
- स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
- व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
- इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है।
लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों का चयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजना/योजनाओं हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र होते हैं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो, तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।
लाभार्थियों के चयन के मापदण्ड
- लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम नही, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।
- 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।
- स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है।
- स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉं स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।
ऋण सीमा
इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियों को सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुए रु0 10.00 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/ अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का पॉंच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
जमानत/अंशदान/प्रतिभूति एवं मार्जिन मनी
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार मार्जिन मनी/जमानत व प्रतिभूति की शर्त लागू होती है। जमानत की राशि रु0 10.00 लाख के ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंधकमुक्त है।
पुनर्वित्त
इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी योजनाओं जिसमें सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी दोनों मदों हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिये जायेंगे, पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त दिया जायेगा जिसकी सूचना समय-समय पर इनके द्वारा बैंक को भी प्रेषित की जायेगी।
ब्याज उपादान पात्रता प्रमाण-पत्र
इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण स्वीकृति पर ब्याज उपादान दिये जाने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा तथा नवीनीकरण भी सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ‘‘क’’ पर संलग्न है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल पर सामान्य निर्देश लिंक का उपयोग करके चेक किया जा सकता है – http://cmegp.data-center.co.in/download/MMGRY_Gen_Instructions.pdf
Click Here to UP Mandi Samiti License Online Application
सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें | यहाँ क्लिक करें |
फेसबुक पेज को लाइक करें (Like on FB) | यहाँ क्लिक करें |
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिये (Join Telegram Channel) | यहाँ क्लिक करें |
इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें (Follow Us on Instagram) | यहाँ क्लिक करें |
सहायता/ प्रश्न के लिए ई-मेल करें @ | disha@sarkariyojnaye.com Press CTRL+D to Bookmark this Page for Updates |
अगर आपको UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।
Mai iti Kiya hi
Like & Follow us on Facebook >>> http://www.facebook.com/sarkariyojnaye247
Join Our Telegram Channel >>> https://t.me/sarkariyojnaye
Follow us on Instagram >>> https://www.instagram.com/sarkari.yojana