Rajasthan Palanhar Yojana 2024 Apply Online
rajasthan palanhar yojana 2024 apply online registration form eligibility and objective application process for the scheme financial assistance scheme for orphan children राजस्थान पालनहार योजना 2023
Rajasthan Palanhar Yojana 2024
Latest Update : सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। जिसे बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया है। वहीं 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। पालनहार योजना में की गई इस वृद्धि को 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा।
पालनहार योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है । राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चो को या जिनके माता पिता मर गए है उन अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी बल्कि समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ।
इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रूपये प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपये की अनुदान धनराशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार की इस राजस्थान पालनहार योजना से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
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पालनहार योजना की लाभार्थी लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- वे बच्चे जिनके माता/पिता को मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास मिला हो
- किसी विधवा क तीन बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
राजस्थान पालनहार योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि
- इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी
- स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
- बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य
राजस्थान पालनहार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- पालनहार योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹500 प्रति माह एवं स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा ₹2000 प्रति वर्ष की धनराशि कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए प्रदान की जाती है
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भर बनेंगे।
- उन्हें अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
- पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
- आवेदन करवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन ऑनलाइन होने से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा समय और पैसे की भी बचत होगी।
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पालनहार को जमा करने हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज की सूची
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान की पात्रता
- इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
पालनहार योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करे?
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा।
- एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम , जन्मतिथि , आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा । इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति कैसे देखे ?
- सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आपको Apply Online /E Services का सेक्शन दिखाई देगा।
- आपको इस सेक्शन में से Palanhar Payment Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
Helpline Number : 01412226604
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