Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana 2024 Apply
rajasthan nirman shramik sulabhy awas yojana 2024 apply Application Form PDF Download Online at labour.rajasthan.gov.in, check eligibility to apply, list of documents, complete details here राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन पत्र PDF डाउनलोड 2023
Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश में रहने वाले सभी श्रमिकों के लिए एक नई सरकारी योजना लेकर आई है, जिससे राज्य के सभी श्रमिक जिनका अपना घर लेने का सपना अब साकार हो जाएगा। इस राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2021 को भर कर श्रम विभाग में जमा करना होगा। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों भागों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ेगी। इस योजना से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “Housing for All” के सपने को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। सुलभ्य आवास वित्तीय सहायता राशि उनही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना अब भी बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है। राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार 1.5 लाख रूपये सहायता प्रदान कर रही है जिससे वह अपना घर बना सकें। राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है, लोग इस वेबसाइट से निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है।
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निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी हुई है:
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए आपको Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज पर आपको “Download” टैब पर जाना हैं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करना है :-
- आप सीधा इस लिंक https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/FormatsofSchemes.pdf पर भी क्लिक कर सकते हैं।
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड पेज दिखाई देगा:-
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लिकेशन फॉर्म में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। भरे हुए एप्लिकेशन फॉर्म को नीचे दिये हुए दस्तावेजों के साथ लगा कर स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। अप्रूवल मिलने के बाद प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की विशेषताएँ
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार है:
- वित्तीय सहायता: सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना या चीफ पब्लिक हाउसिंग स्कीम या केन्द्रीय / राज्य सरकार की आवास योजना आदि के लिए लाभार्थियों को अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परन्तु इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी ने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ ना लिया हो।
- खुद की जमीन के लिए: अपनी जमीन या प्लाट पर घर निर्माण के लिए लाभार्थी को वास्तविक निर्माण लागत के 25% से लेकर अधिकतम 5 लाख रूपये तक की निर्माण लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना पात्रता
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता यहाँ दी गई है: –
- लाभार्थी कम से कम 1 वर्ष से मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- अगर लाभार्थी स्वयं की जमीन पर आवास बनाता है तो जमीन पर स्वयं का या पत्नी / पति का मालिकाना हक होना चाहिए और जमीन विवाद रहित,बंधक रहित होनी चाहिए।
- वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करता है तो, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण पंचायत अथवा नगरपालिका के जूनियर इंजीनियर या उससे सीनियर इंजीनियर से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- लाभार्थी पति/पत्नी/पुत्री के नाम अगर पहले से कोई आवास है तो उन्हे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होगा।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जरूरी दस्तावेज़
- बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की कॉपी।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी।
- अगर कोई विकलांग या फिर स्पेशल पर्सन है तो उसका प्रमाण पत्र।
- अगर दो पुत्रियाँ हैं तो राशन कार्ड की कॉपी।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) की स्वप्रमाणित कॉपी।
- जमीन पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित कॉपी।
- प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की कॉपी।
- मकान का नक्शा
- वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण (Home Loan) लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय
- संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र (NOC) की स्वप्रमाणित कॉपी।
- लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र (Identity proof) या कार्ड की कॉपी।
- भामशाह परिवार कार्ड या भामशाह नामांकन की कॉपी।
- आधार कार्ड की कॉपी।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी।
Rajasthan Nirman Shramik Sulabhya Awas Yojana की अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 पर कॉल भी कर सकते हैं।
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