Rajasthan Haisiyat Praman Patra 2024
rajasthan haisiyat praman patra 2024 form online apply application form pdf राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन, पात्रता एवं नियम 2023
Rajasthan Haisiyat Praman Patra 2024
हैसियत प्रमाण पत्र आपकी वार्षिक आय, महीने की सैलेरी के अनुसार बनाया जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र को अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है जैसे (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) Solvency certificate, Sampatti Praman Patra (सम्पत्ति प्रमाण पत्र ), Value certificate (वैल्यू प्रमाण पत्र ) जो आपकी भूमि, इनकम सभी पर निर्भर करती है। लेकिन क्या राजस्थान के उम्मीदवार जानते हैं की वे कैसे अपना हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब इसके लिए सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन विशेष सुविधा मुहैया कराई गयी है।
अब आपको अपना Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के दौरे नहीं लगाने पड़ेंगे। और साथ ही कई सरकारी कर्मचारियों से आवेदन करते समय अतिरिक्त पैसे लिए जाते थे। जहां पहले नागरिक अपना प्रमाण पत्र बनाने जाते थे वहां काफी लम्बा प्रोसेस चलता है कभी डीएम के हस्ताक्षर या कभी एसएसपी के हश्ताक्षर। जिसे बनने में 2 से 3 महीने का समय लगता है लेकिन अब आपके आवेदन करते ही आपका हैसियत प्रमाण पत्र 1 महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है।
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प्रमाण पत्र का नाम | राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र |
विभाग | राजस्व विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
हैसियत प्रमाण पत्र का लाभ
जैसे की हर एक प्रमाण पत्र के लाभ है वैसे ही जानते हैं की राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र /Haisiyat Praman Patra (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) के क्या लाभ हो सकते हैं इस प्रक्रिया में हम आपको हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़े।
- हैसियत प्रमाण पत्र की सहायता से आप सरकारी टेंडर खरीद सकते हैं।
- नया उद्योग स्थापित करने के लिए आप हैसियत प्रमाण पत्र दिखाकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा किसी बड़े आधार पर विकास कार्य आरंभ करने के लिए आप हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से टेंडर खरीद सकेंगे।
- यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी दी गई होती है।
- सरकारी निर्माण कार्य में निवेश करने के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र लाभदायक होता है।
- आप उन सभी वस्तुओं के लिए इस प्रमाणपत्र का लाभ ले सकते हैं जिनकी सेवा और वस्तु की लागत अन्य वस्तु की लागत से ज्यादा हो।
- इस प्रमाण पत्र में आपका व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति विवरण और निवास स्थान आदि का विवरण दर्ज होता है।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान करना है। ताकि घर बैठे ही राज्य के नागरिक अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें। हैसियत प्रमाण पत्र का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आप की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी दी गई होती है। हैसियत प्रमाण पत्र सिर्फ 2 साल के लिए मान्य होता है यदि आपकी आय में कोई भी परिवर्तन होता है या फिर आपकी संपत्ति में कोई परिवर्तन आता है तो आपके हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हर 2 साल के बाद हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है।
हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए जारी किये गए दिशा-निर्देश
- अगर आप विभाग में जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 100 रूपये का आवेदन शुल्क दे सकते हैं।
- लेकिन अगर आप जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन करते हैं तो आप 120 रूपये का भुगतान करना होगा।
- जो सम्पति या प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी केवल वही मान्य मानी जायेगी। यदि वही सम्पति आपके नाम पर या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर होगी। तो वो वैध नहीं होगी। और प्रमाण पत्र में आवेदनकर्ता के नाम पर दर्ज सम्पति का ही विवरण लिया जायेगा।
- यदि आपके द्वारा किसी विभाग से धन राशि ली गयी है तो आपको उसका विवरण देना भी अनिवार्य होगा।
- आपका प्रमाण पत्र केवल 2 वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। सम्पति में परिवर्तन के कारण इसे केवल 2 वर्ष की ही मान्यता प्राप्त है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के सभी वर्ग के नागरिक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पात्र होंगे।
- हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज
Haisiyat Praman Patra ( सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ) को बनाने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- सम्पति से जुड़े सभी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि से जुड़े कागजी दस्तावेज
- बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी
- पैन कार्ड
- स्वयं का घोषणा पत्र
- 2 उत्तर दायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश
- राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि आप विभाग में जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय आपको 100 रूपए का आवेदन शुल्क देना होगा।
- लेकिन अगर आप जन सेवा केंद्र जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 120 रूपए का आवेदन भुगतान करना होगा।
- जो भी संपत्ति आपके नाम पर होगी केवल उसी को मान्यता दी जाएगी। अगर वहीं संपत्ति आपके नाम पर या फिर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर होगी तो वह मान्य (वैध) नहीं होगी। क्योंकि प्रमाण पत्र में आवेदन कर्ता के नाम पर ही दर्ज संपत्ति का विवरण लिया जाएगा।
- अगर आपने किसी विभाग से धनराशि ले रखी है तो आपको पहले उसका विवरण देना आवश्यक होगा।
- हैसियत प्रमाण पत्र केवल 2 वर्ष के लिए ही वैध होगा। क्योंकि संपत्ति में परिवर्तन के कारण इसे केवल 2 वर्ष की मान्यता प्राप्त की जाती है।
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको SSO की अधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको लॉगइन पेज पर SSO ID, Password और Captcha Code दर्ज कर Login करना होगा।
- इसके बाद आपको ई मित्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर Application के ऑप्शन पर क्लिक कर हैसियत प्रमाण पत्र को Search करना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर और ई मित्र पंजीकरण संख्या में से किसी एक का चयन करना होगा।
- चुनाव करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई विशेष जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमित्र पंजीकरण संख्या, नगर निगम और जिला आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको गंतव्य कार्यालय का चुनाव कर आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म की रसीद निकाल कर अपने पास भविष्य के लिए रखनी होगी।
- इस प्रकार आप आसानी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हैसियत प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय या फिर तहसील जाना होगा।
- वहां जाकर आपको हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- संबंधित कर्मचारी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको 100 रूपए का शुल्क देना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस नहीं जमा कर देना है जहां से आप ने प्राप्त किया था।
- जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास आपके आवेदन फॉर्म को पहुंचाया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नोट– आपको बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए जन सेवा केंद्र में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयी है। आप अपने निकट के सीएससी केंद्र में जाकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको CSC संचालक को 120 रूपये का आवेदन भुगतान करना होगा।
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