UP Old Age Pension Scheme 2024 वृद्धावस्था पेंशन योजना, कैसे करें आवेदन

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UP Old Age Pension Online Application Form 2024 वृद्धावस्था पेंशन योजना

महत्त्वपूर्ण जानकारी : अच्छी खबर !! इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम् आदेश में कहा है कि बिना आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाए। बैंक खाता रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए। वृद्धावस्था पेंशन के 3 लाख नए लाभार्थी बढ़ेंगे, इसके लिए जिलों में आवेदन लिए जा रहे हैं। वृद्धों और निराश्रितों के लिए पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, पेंशनर व्हाट्सप्प नंबर 8423884330 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में 56 लाख से ज्यादा गरीब वृद्धों और निराश्रित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्ध महिलाओं को पेंशन/ अनुदान की राशि दोगुनी कर दी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे…..

नवीनतम अपडेट – यूपी ई-पेंशन पोर्टल सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा https://epension.up.nic.in/homePage पर लॉन्च किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वृद्ध लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना लक्ष्य वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बनाना है। जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है वो इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान करेगी। वृद्ध लोगों को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी जिससे वो अपना गुजरा कर सके।

भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” समाज कल्याण के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 से संचालित है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी.पी.एल. सूची 2002 में सम्मिलित पत्र वृद्धजनों को 500/- रूपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाई किस्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

up old age pension scheme 2024

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दिनांक 01.04.2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष के आयुवर्ग के पात्र लाभार्थीयों को 200/- रूपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में एवं 100/- रूपए प्रतिमाह राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश के रूप में 500/- रूपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस योजना को आगे बड़ा रहे है। इस योजना के तहत सरकार 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पहले इस योजना का लाभ समाज कल्याण विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है सरकार ने अब इस योजना को 01 अप्रैल 2016 से ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करे तो इस समय राज्य में 38,25,688 सीनियर सिटीजन को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

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वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ

  • इस योजना से वृद्ध लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
  • वृद्ध व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
  • इस योजना से वृद्ध लोगों को आय का साधन मिलेगा।
  • वृद्ध व्यक्ति अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम 2002 की बी.पी.एल सूची में होना चाहिए।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक में खाता
  • आवेदक की फोटो
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड नंबर
  • आय प्रमाण पत्र

वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि

उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की मदद से इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ताकि वो किसी पर निर्भर न रहे।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए भुगतान प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सरकार वृद्ध लोगों को ०१ साल में दो किस्तों में पेंशन देगी। पहली क़िस्त अप्रैल से सितम्बर के बीच आएगी और दूसरी क़िस्त अक्टूबर से मार्च के बीच आएगी।

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वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा।
  • होमपेज नीचे दी गई तस्वीर जैसा दिखेगा, अब नीचे दिए गए वेबसाइट के होमपेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” टैब पर क्लिक करें। या सीधे https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर क्लिक करें
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  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। उस पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
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  • अगली विंडो में, यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा: –
up old age pension scheme application form

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  • यहां उम्मीदवारों को सभी विवरण और “Save” विवरण भरना होगा। अगले उम्मीदवार अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के लिए “Edit Saved Form / Final Submit” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को इसे अंतिम रूप से जमा करने की तारीख से 1 महीने के भीतर डीएसडब्ल्यूओ / डीपीओ / डीएचडब्ल्यूओ कार्यालय में जमा करना होगा। लिंक के माध्यम से यूपी वृद्धावस्था पेंशन आवेदन प्रारूप देखें – https://sspy-up.gov.in/docs/form_oap.pdf

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।
  • ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
  • इसके बाद दस्तावेजों की जाँच होती है।
  • अगर दस्तावेज सही है तो आवेदक के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • हर साल मई जून में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभर्थोयों का सत्यापन कराया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना की ऑनलाइन जाँच

उत्तर परदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी जाँच सकते है। यदि आपको लगता है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है कि नहीं तो आप अपने फॉर्म की ऑनलाइन जाँच कर सकते है।

  • यूपी सरकार के आधिकारिक एकीकृत पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
  • होमपेज नीचे दी गई तस्वीर जैसा दिखेगा, अब नीचे दिए गए वेबसाइट के होमपेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” टैब पर क्लिक करें। या सीधे https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर क्लिक करें
  • इस पेज पर, “आवेदक लॉगिन” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserLogin.aspx पर क्लिक करें।
  • यहां उम्मीदवार पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं, पंजीकरण आईडी, पंजीकरण मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं और “Send OTP” बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन करें।
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  • यहां आवेदक यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के सभी विवरण इस पोस्ट में दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को समझने में कोई कठिनाई आती है, तो आधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in/docs/oap_yojna_vishya.pdf पर जाएं।

Check PM Kisan Pension Yojana Online Form किसान पेंशन योजना UP Eligibility List

वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें

वृद्धावस्था पेंशन योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें

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