हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रक्रिया
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Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा पर जाना जरूर चाहता है लेकिन वित्तीय समस्याओं की वजह से उसकी ये इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 मार्च 2017 को तीर्थ यात्रा नाम की नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के बुजुर्ग व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस तीर्थ यात्रा को कराने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गयी है। इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हर धर्म का व्यक्ति उठा सकता है।
इस योजना में सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा मुफ्त में प्रदान करती है। योजना के तहत सरकार 70 फीसदी खर्चा देती है और बाकी का 30 फीसदी खर्चा लाभार्थी को स्वयं करना होता है। योजना के अंतर्गत भारतीय रेल और टूरिज्म कॉरपोरेशन प्रत्येक वर्ष अधिकतम 250 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्थलों पर ले जाया जाएगा। सरकार धार्मिक स्थलों पर भारतीय रेल और पर्यटन निगम के पैकेज के तहत तीर्थ यात्रा पर भेज रही है। इस योजना के पैकेज में चार्टेड ट्रैन द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा और बहुत सारे शेयरिंग आधार पर आवास शामिल है।
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना |
विभाग | पर्यटन विभाग |
लाभार्थी | राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिक |
योजना शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर |
कितने गंतव्यों का दौरा | 400 से अधिक |
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ
- सरकार बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों को मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
- गैर गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए लागत का 70% खर्चा सरकार और 30& खर्चा लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है।
- इस योजना के तहत हर साल लगभग 250 बुजुर्गों को इसका लाभ दिया जायेगा।
- बीपीएल परिवार से सम्बंधित कुछ नागरिकों के मामले में पति/पत्नी का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए योग्यता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल गरीब परिवार के व्यक्ति ही पात्र है।
- गैर बीपीएल परिवार के व्यक्ति को 30& खर्च देना होगा।
- योजना में आवेदन करने के लिए बुजुर्ग का मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है।
- इस योजना के लिए हर धर्म के व्यक्ति आवेदन कर सकते है।
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Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है जो कि इस प्रकार है :-
- सबसे पहले आवेदक को आवेदन फॉर्म तहसील कार्यालय/एस. डी.एम या डीसी ऑफिस में जाकर लेना होगा।
- इसके बाद फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफिस में जमा कर दे।
- आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद, जिला स्तर पर उपयुक्त की गठित कमेटी आवेदनकर्ताओं की छटनी करेगी।
- आवेदनकर्ताओं का चुनाव लकी ड्रा के आधार पर होगा।
- ड्रा के अनुसार लुची विजेता को तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा।
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