MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana 2024 आर्थिक सहायता योजना
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MP Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र msme.mponline.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। एमपी अर्थव्यवस्था सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायता की अधिकतम राशि 50,000 रुपये हो सकती है।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा /या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा।
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एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण
मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-
म.प्र मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना परियोजना लागत
अधिकतम रूपये 50,000
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पात्रता
- आयु : 18-55 वर्ष ।
- शैक्षणिक योग्यता : कोई बंधन नहीं ।
- आय श्रेणी : राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी)
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- मार्जिन मनी सहायता
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत।
- बीपीएल / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक / निःशक्तजन / विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15,000
म.प्र मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनायें
- केश शिल्पी
- स्ट्रीट वेण्डर
- हाथठेला चालक
- साइकिल रिक्शा चालक
- कुम्हार
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना का क्रियान्वयन
इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अद्घघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।
अन्य महत्त्वपूर्ण बातें
प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जावे तथा तद्नुसार ही लक्ष्य का निर्धारण किया जावे। विभागों का प्रयास रहे कि औसत प्रति हितग्राही पूंजी निवेश, योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत से अधिक रहे।
योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु तथा वित्त्त विभाग की सहायता से किया जाए। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इन योजनाओं के समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु नोडल विभाग होगा।
क्या है एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना चलाई हुई है। इस सरकारी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को राज्य सरकार कम लागत के उपकरण या फिर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है जिससे की वे अपना खुद का व्यवसाय,उद्योग शुरू कर सकें और प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को पिछड़े और गरीबी रेखा वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शुरू किया गया था। अब तक एमपी सीएम आर्थिक कल्याण योजना का लाभ हजारों लोग उठा चुके हैं और अपना खुद का लघु उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को आगे बढ़ाने में देश में बहुत सी योजनाएं चला रही है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को पिछड़े और गरीबी रेखा वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शुरू किया गया था। अब तक एमपी सीएम आर्थिक कल्याण योजना का लाभ हजारों लोग उठा चुके हैं और अपना खुद का लघु उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को आगे बढ़ाने में देश में बहुत सी योजनाएं चला रही है।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरना होगा। इसके लिए पहले आवेदकों को एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पंजीकरण करना होगा और फिर लॉगिन। इस सेक्शन में हम आपको एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया व् लॉगिन दोनों के बारे में बताएंगे।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आप नीचे दी गयी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं:-
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
- अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
- अगले पेज पर आपको “Sign Up” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड भरें।
इसके पश्चात आपको “Sign Up Now” के बटन पर क्लिक करना होगा ताकि म.प्र मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो सके और फिर आपको Username और Password मिल जाएगा।
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msme.mponline.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
- अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
- अगले पेज पर आपको “Login” सेक्शन में जाकर अपना मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना लॉगिन करना होगा। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना लॉगिन पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- लॉगिन करने के लिए पहले योजना का नाम चुनना होगा, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
- तत्पचात “Submit” बटन पर क्लिक करने से आप मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत msme.mponline.gov.in लॉगिन कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा जिस पर आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें – https://msme.mponline.gov.in/portal/services/msme2019/dept.aspx?Y=MMAKY
- अब आपके सामने विभागों की सूची को खुलकर आएगी जिसमे से आपको अपनी पात्रता / आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। हमने आपको समझाने के लिए MP State Cooperative SC Finance and Development Corporation Limited (म.प्र. राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम का चुनाव किया है)।
- अगले पेज पर आपको “Track Application” सेक्शन में जाकर अपने मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना आवेदन की स्तिथि देखे का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- इसके पश्चात आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब आपको “Go” के बटन पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना लागत
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, एमपी राज्य सहकारी अनुसूचित जाति विकास निगम आदि को ज़िम्मेदारी दी है। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का सफलतापूर्वक संचालन कराया जाएगा।
परियोजना लागत | अधिकतम 50,000 रूपये |
आयु | 18-55 वर्ष |
वर्ग | बीपीएल,अनुसूचित जाति |
वित्तीय सहायता | परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 15,000 रूपये) |
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना पात्रता मापदंड
इस योजना का लाभ राज्य में कोई भी व्यक्ति जो गरीब परिवार या फिर पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार नीचे बताई गई जरूरी योग्यता और पात्रता देख सकते हैं:
- उम्मीदवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से निचले वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग से संबंध रखता हो।
- सीएम आर्थिक कल्याण सहायता योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
- आवेदक अगर ऐसी किसी भी योजना का लाभ पहले से ले रहा है तो वह सरकारी उद्यमी / स्वयं रोजगार सहायता योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- आवेदक सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है।
- यह योजना सिर्फ खुद के उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए ही मान्य है।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जरूरी दस्तावेज़
एमपी की आर्थिक कल्याण स्वरोजगार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उम्मीदवार के पास बताए गए निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:-
- आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
- परियोजना प्रतिवेदन
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी / अथवा मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
- मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
- जाति प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
- बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)
इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा उद्योग,व्यवसाय शुरू करने के 6 महिनें के बाद सरकार द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार एमपी सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
Customer Care No. 0755-6720200
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