MP Divyang Shiksha Protsahan Sahayata Rashi Yojana 2025
mp divyang shiksha protsahan sahayata rashi yojana 2025 apply online application form मध्य प्रदेश दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना ऑनलाइन पंजीकरण, जानें योग्यता और पाएँ प्रतिमाह 600 रूपये तक की सहायता राशि 2024
MP Divyang Shiksha Protsahan Sahayata Rashi Yojana 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि चलाई हुई है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के तहत जो बच्चे अपंग या दिवयांग हैं उन्हे प्रदेश की सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा सकेगा।

mp divyang shiksha protsahan sahayata rashi yojana 2025
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा विकलांग, अक्षम बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। क्यूंकि सरकार का मानना है की विकलांग होने के बाद बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, उन्हे पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए ही इस विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना को शुरू किया गया था।
दिव्यांग/विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए एमपी के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और मासिक भत्ते का लाभ ले सकते हैं।
Also Read : MP Viklang Pension Yojana
दिव्यांग,विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना – ऑनलाइन आवेदन पत्र
सभी पात्र विकलांग, अक्षम बच्चें इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- उम्मीदवारों को सबसे पहले मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल pensions.samagra.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मेन पेज पर “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां पर अपना जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी भर कर नीचे दिये गए ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करना है।
- ऊपर बताए गए फोटो के अनुसार बटन पर क्लिक करने के बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- जहां पर आपको पूछी गई जानकारी जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भर कर नीचे दिये “जमा करें / Submit” बटन पर क्लिक कर देना हैं।
इसके अलावा आवेदक समग्र एमपी की एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी इस विकलांग,दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
Also Read : MP Mukhya Mantri Kaushalya Yojana
दिव्यांग,विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना – जरूरी योग्यता, पात्रता
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुख्यमंत्री दिव्यांग,विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए उम्मीदवार के पास निम्न्लिखित योग्यता होना जरूरी है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (Below the poverty line – BPL) वर्ग से संबंध रखता हो।
- दिवयांग/विकलांग बच्चे की 6 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बच्चा 40% या इससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए।
दिव्यांग,विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना – जरूरी दस्तावेज़
मुख्यमंत्री दिव्यांग,विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीचे बताए गए जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए:
- एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक का जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- निवास या रिहायसी प्रमाण-पत्र
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए समग्र पोर्टल एमपी पर जा सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 0755- 2556916 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करें | यहाँ क्लिक करें |
फेसबुक पेज को लाइक करें (Like on FB) | यहाँ क्लिक करें |
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिये (Join Telegram Channel) | यहाँ क्लिक करें |
इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें (Follow Us on Instagram) | यहाँ क्लिक करें |
सहायता/ प्रश्न के लिए ई-मेल करें @ | disha@sarkariyojnaye.com Press CTRL+D to Bookmark this Page for Updates |
अगर आपको MP Divyang Shiksha Protsahan Sahayata Rashi Yojana से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है , हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते है ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके।