Jharkhand Journalist Health Insurance Scheme 2025
jharkhand journalist health insurance scheme 2025 Rules, check which media personnels are covered, start date, premium amount, how to claim insured amount झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2024
Jharkhand Journalist Health Insurance Scheme 2025
झारखंड सरकार ने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब झारखंड राज्य में कार्यरत सभी मीडिया प्रतिनिधियों को नई स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा. इस लेख में हम आपको झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के नए नियमों के बारे में बताएंगे।

jharkhand journalist health insurance scheme 2025
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली के गठन एवं प्रारूप दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस दस्तावेज प्रस्ताव पर अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
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झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन शामिल हैं
नई झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मीडिया कर्मियों को शामिल किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
- मुख्य संपादक
- समाचार संपादक
- उप संपादक
- पत्रकार
- फोटो पत्रकार
- घटना
- चित्रकारों
उपरोक्त में से कोई भी मीडिया कर्मी जो किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैब्लॉइड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट / वेब पोर्टल) में काम कर रहा हो और जैसा कि वर्किंग जर्नलिस्ट और अन्य द्वारा परिभाषित किया गया हो समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम 1985 को झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा।
झारखंड मीडिया व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने की तिथि
यह नई झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियम मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समूह बीमा के रूप में लागू होंगे। बीमा के लागू होने की तिथि से बीमित व्यक्ति के मीडिया प्रतिनिधि को उसकी पत्नी/पति और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित और आश्रित बच्चों के साथ लाभ मिलेगा।
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झारखंड मीडिया कार्मिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमित मीडिया प्रतिनिधि द्वारा क्रमश: 80 एवं 20 के अनुपात में किया जायेगा।
झारखंड मीडिया पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित राशि का दावा कैसे करें
बीमित मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये होगा। इसके अलावा ग्रुप मेडिक्लेम के संबंध में उनके आश्रितों और सभी बीमित व्यक्तियों को कुल 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना एक साल के लिए वैध होगी और हर साल नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। वहीं, क्लेम के लिए निम्न प्रावधान किया गया है:-
- दावे के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी
- थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
- मृत्यु प्रमाणपत्र
बीमाकृत पत्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से निःशक्त हो जाने की दशा में नामांकित सदस्य द्वारा योजना के अन्तर्गत दावा किया जा सकता है।
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