Jharkhand Death Certificate Apply Online झारखंड मृत्यु प्रमाण पत्र
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Jharkhand Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जारी किए गए कानूनी दस्तावेज हैं। संबंधित राज्यों के रजिस्ट्रार ऑफ डेथ द्वारा मृतक के निकटतम परिवार के सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राज्य सरकार ने सभी प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सभी राज्य सरकारों की तरह ही झारखंड सरकार ने भी राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना ऑनलाइन कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता सभी आवश्यक कार्यों में होती है।
अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब यह सुविधा ऑनलाइन कर दी गयी है। इसके लिए झारखण्ड सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसकी सहायता से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और अपने आवेदन की स्थिति की जाँच भी कर सकते है।
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योजना का नाम | झारखण्ड मृत्यु प्रमाण पत्र |
विभाग | रजिस्ट्रार का कार्यालय |
लाभार्थी | राज्य के सभी निवासी |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
आवेदन की तिथि | हमेशा खुली है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | कोई लास्ट डेट नहीं |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क (मृत्यु के 21 दिन तक) |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ
जब एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो मृतक के परिवार के सदस्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं:
- तथ्य, कारण और मृत्यु की तारीख बताने के लिए
- जीवन बीमा का दावा करने के लिए
- पेंशन का दावा करने के लिए
- सम्पदा के निपटारे में
- किसी व्यक्ति की आयु, लिंग और जाति के प्रमाण के रूप में परोसें
- वंशानुगत जानकारी
झारखण्ड मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं:
- विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र
- मृत्यु का प्रमाण
- आवासीय प्रमाण
- आधार कार्ड
- मृत्यु, मृत्यु के समय और स्थान को बताते हुए एक शपथ पत्र
- FIR की कॉपी (यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है)
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मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
झारखण्ड मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको CRSORGI Portal की आधिकारिक वेबसाइट http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर “General Public Signup” पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरकर अंत में Register बटन पर क्लिक करें।
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- अब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको User ID और Password के साथ Login करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- सभी आवश्यक विवरण को फॉर्म में भरें।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अंत में आवेदन फॉर्म जमा करें।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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Procedure for Late Registration
- 21 दिनों के भीतर पंजीकृत मौतों को किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, 5 रुपये के शुल्क के लिए अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- यदि इसकी घटना से 30 दिनों के बाद मृत्यु दर्ज करना, रजिस्ट्रार से लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है और विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
- यदि घटना के एक वर्ष बाद मृत्यु का पंजीकरण करना होता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट से एक आदेश की आवश्यकता होती है और विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
Fee Structure
- 21 दिनों के भीतर किए जाने वाले पंजीकरण के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है।
- यदि 21 दिनों के बाद जन्म दर्ज करना है, तो आवेदक को 1 रुपये का शुल्क देना होगा।
- 30 दिनों के बाद जन्म दर्ज करना है, तो आवेदक को 5 रुपये का शुल्क देना होगा।
- यदि एक वर्ष के बाद जन्म दर्ज करना है, तो आवेदक को 10 रुपये का शुल्क देना होगा।
Contact Detail :-
Director, Statistics and Evaluation,
Engineer’s Hostel No. 1,
Near Golchakkar, Dhurwa, Ranchi
Contact No.: 0651-2400877
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