Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana Form विधवा पेंशन योजना
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Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह पेंशन योजना सभी वर्गों के लिए लागू की गयी है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पतियों की मृत्यु हो गयी है, वे इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना में आवेदन फॉर्म निःशुल्क जमा किए जायेंगे। हिमाचल सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी न हो और पति के जाने के बाद वे किसी पर आश्रित न रहे। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान होगी।
इस योजना में 18 से 79 वर्ष की महिलाओं को पात्र बनाया गया है। पहले 69 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को यह राशि 750 रुपए दी जाती थी, उसके बाद इसमें 100 रुपए बढ़ाए गए और अब इसमें 150 रुपए बढ़ा दिए गए है। इस प्रकार यह राशि अब 1000 रुपए कर दी गयी है। और इससे अधिक उम्र की उम्र को यह अर्थी सहायता 1300 रुपए दी जाती है।
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योजना का नाम | हिमाचल विधवा पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
आवेदन की तिथि | हमेशा खुली है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | कोई लास्ट डेट नहीं |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
हिमाचल विधवा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
हिमाचल विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार है :-
- इस योजना के शुरू होने से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
- जिन विधवा महिलओं की आयु 18 से 79 वर्ष है उन्हें 1000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1300 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ तभी प्रदान होगा जब विधवा महिलाओं की देख रेख करने वाला कोई और नहीं होगा।
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एचपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड व आवश्यक दस्तावेज
हमाचल विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड व आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- Eligibility Criteria :
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की मासिक आय 35000 रुपए से अधिक होनी चाहिए।
- Required Documents :
- आधार कार्ड
- बैंक खाता का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
हिमाचल विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा :-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
- फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को तहसील कल्याण आधिकारी या जिला कल्याण आधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
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