Haryana Vidhur Pension Yojana 2024 हरियाणा विधुर पेंशन योजना

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Haryana Vidhur Pension Yojana 2024

हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में विधुरों के लिए विधुर पेंशन योजना की घोषणा की है। विधुर (जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई है) को पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हरियाणा विधुर पेंशन योजना आगामी वित्तीय वर्ष में लागू की जाएगी। इस योजना की घोषणा पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के राज्य के बजट में की थी।

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हरियाणा विधुर पेंशन योजना शुरू होने जा रही है क्योंकि कुछ लोगों ने सीएम विंडो पर यह मुद्दा उठाया कि जिन लोगों की पत्नियां खो गई हैं उन्हें भी राज्य में वर्तमान में चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना की तर्ज पर पेंशन दी जानी चाहिए। लोगों ने मुख्यमंत्री से विधुरों के लिए भी ऐसी ही पेंशन योजना की घोषणा करने का आग्रह किया।

राज्य सरकार ने विधुर पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। समानता के अधिकार को एक सही कथन साबित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। अगर महिलाओं को अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन मिल सकती है तो पुरुषों को क्यों नहीं।

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विधवाओं के लिए विधुर पेंशन योजना के लिए सहायता राशि

विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार विधवाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन प्रदान कर रही है और विधुर पेंशन योजना के तहत विधुर (जिस आदमी ने अपनी पत्नी को खो दिया है) को समान राशि दी जाएगी।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

हरियाणा विधुर पेंशन पंजीकरण के लिए पात्र बनने के लिए पूर्ण पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं: –

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वह एक विधुर होना चाहिए (विधुर या विधुर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है)।
  • उसकी आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • विधुर ने पुनर्विवाह नहीं किया होगा।

राज्य पुरुषों के लिए इस तरह की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। सरकार जल्द ही अगले वित्तीय वर्ष से पूरे राज्य में योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करेगी।

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हरियाणा विधुर पेंशन योजना

देश के कई राज्यों में विधवाओं और बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान है। इस बीच शायद हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर विधुरों को भी पेंशन मिलेगी। विधुर वो लोग होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ऐसे में पत्नी की मौत के बाद पति को भी सरकार हर महीने 2750  रुपये पेंशन के तौर पर देगी। इतना ही नहीं, सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही कुंवारों की भी चिंता कर रही है। साथ ही सब कुछ ठीक रहा तो इन कुंवारों को भी सरकार भविष्य में पेंशन दे सकती है।

सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है और विधानसभा में ऐलान भी कर दिया है। जल्द ही बिल लाकर इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा और विधुरों को भी विधवाओं की तरह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि, विधुरों को जो पेंशन दी जाएगी उसके लिए सरकार कुछ नियम और शर्तें भी रखेगी। मसलन, विदुर की उम्र 40 वर्ष हो और उसके बच्चे हों। साथ ही उसने दूसरी शादी नहीं की हो।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं।

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