Haryana Paternity Benefit Scheme 2024 Apply हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
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Haryana Paternity Benefit Scheme 2024
हरियाणा के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पितृत्व लाभ योजना शुरू की है। अब सभी पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को बच्चों के जन्म पर 21,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सभी पंजीकृत मजदूर जो अब पिता (माता-पिता) बन गए हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रमिक पितृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म hrylabour.gov.in पर भर सकते हैं।
इस बीओसीडब्ल्यू श्रम कल्याण कोष योजना में पंजीकृत मजदूरों को पितृत्व लाभ के रूप में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि में से 15000 रुपये नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए दिए जाएंगे जबकि 6,000 रुपये पंजीकृत मजदूरों की पत्नियों को जन्म के बाद बच्चे को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करना है क्योंकि ये दोनों ही देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। इसके अलावा, श्रमिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। यह पितृत्व लाभ योजना मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने जा रही है।
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मजदूरों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
हरियाणा श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को बच्चों के जन्म पर 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा में श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण
सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “E-Services” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ योजना
पितृत्व लाभ योजना दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें (दस्तावेज)
पितृत्व लाभ दस्तावेज डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है – http://storage.hrylabour.gov.in/uploads_new_2/bocw/scheme_undertaking/1549264232.pdf
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज़ घोषणा पृष्ठ दिखाई देगा: –
पितृत्व लाभ योजना के लिए कार्य पर्ची (काम शीट) डाउनलोड
पितृत्व लाभ कार्य पर्ची डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है – https://hrylabour.gov.in/staticdocs/parman-patars.jpg
हरियाणा पितृत्व लाभ कार्य पर्ची डाउनलोड पृष्ठ दिखाई देगा: –
हरियाणा श्रमिक के रूप में पितृत्व लाभ प्राप्त करने की शर्तें
हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड पितृत्व लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे दी गई शर्तों का पालन कर सकते हैं: –
- सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता/सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- बच्चों के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा।
- पितृत्व लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चे लड़कियां हैं, तो यह पितृत्व लाभ अधिकतम 3 बेटियों के लिए लिया जा सकता है (उन बच्चों के क्रम के बावजूद जिनमें वे पैदा हुए हैं)।
- अन्य दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र वितरण के 1 वर्ष के भीतर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- वे सभी पंजीकृत मजदूर जिनकी पत्नी पहले से ही किसी बोर्ड/विभाग/निगम से मातृत्व योजना का लाभ ले रही है, पात्र नहीं होंगे।
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हरियाणा श्रम बोर्ड पितृत्व लाभ के लिए पात्रता मानदंड
सभी उम्मीदवारों को हरियाणा श्रम बोर्ड पितृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: –
Membership Years / सदस्यता वर्ष | at-least 1 year |
Apply Frequency / आवेदन की सीमा | 3 |
Scheme For / इस योजना के लिए | Male |
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी | No |
हरियाणा के श्रमिकों की पितृत्व लाभ योजना के तहत कुल सहायता 21,000 रुपये है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
पितृत्व लाभ योजना अथवा Paternity Benefit Scheme हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों, मजदूरों के लिए चलायी जा रही योजना है। इस योजना के तहत भवन और निर्माण मजदूरों, श्रमिकों (BOCW – Haryana) को नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सभी पंजीकृत मजदूर इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म hrylabour.gov.in पोर्टल पर भरना होगा।
पितृत्व लाभ योजना (Paternity Benefit Scheme) में श्रमिकों को दिये जाने वाले 21,000 रुपए दो हिस्सों में दिये जाते हैं। नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं।
हरियाणा सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना है। इसके अलावा, श्रमिकों और उनके परिवार के जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। यह पितृत्व लाभ योजना मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायता करेगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन
श्रम विभाग (Labour Department) की इस पितृत्व लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण करने के लिए आप नीचे बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं
- सभी उम्मीदवार सबसे पहले सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाना है https://saralharyana.gov.in पर जायें।
- वेबसाइट पर जाने के बाद “New user? Register here” के लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जानकारी भरके “Validate” बटन पर क्लिक करें।
- “Validate” बटन पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल और फोन नंबर पर आए हुये OTP को भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने “Successful Registration” का मैसेज आएगा और इसके बाद आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। इस विंडो को बंद कर दें और फिर से सरल हरियाणा पोर्टल के होमेपेज पर जाएँ।
- होमेपेज पर जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें और “Apply for Services” के अंदर “View All Available Services” के लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने सभी योजनाओं और सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी।
- इसके बाद दायीं ओर दिये हुये सर्च बॉक्स में “Paternity” टाइप करें और “Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board” के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगली स्क्रीन पर अपना आधार नंबर डालें और उसे verify करें और OTP verification करें। ध्यान रहे अगर आपका आधार नंबर लेबर डिपार्टमेंट में रैजिस्टर्ड है तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
- आधार नंबर और ओटीपी डालने के Verify करवाने के बाद आपके सामने “Paternity Benefit Scheme” का आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरके अप्लाई करें।
- इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आप सरल हरियाणा पोर्टल में अपना लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
- आवेदन पूरा और स्वीकृत होने के बाद आपके दिये हुये बैंक खाते में योजना की लाभ राशि जमा कर दी जाएगी।
श्रम विभाग राज्य में पितृत्व लाभ योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सभी पंजीकृत श्रमिकों, मजदूरों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहता है जिससे उनके परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना – पात्रता / शर्तें
श्रमिक विभाग की पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:
- श्रमिक को श्रम विभाग (लेबर वेलफेयर बोर्ड) में कम से कम 1 साल के लिए पंजीकृत होना जरूरी है।
- मजदूर श्रमिक को शिशु का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना होगा।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पित्तृव लाभ योजना केवल 2 बच्चों तक ली जा सकती है अगर 3 लड़कियां है तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- अगर पंजीकृत श्रमिक किसी और अन्य पित्तृव लाभ योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- पत्नी द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व लाभ देय नही होगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का मुख्य लाभ सरकार द्वारा दिये जाने वाले 21000 रुपए हैं जो कि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाते हैं।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वैबसाइट के नीचे दिये हुये लिंक पर जा सकते हैं।
https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/106
किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर 0172-2560226, 1800-180-2129 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
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