Haryana Old Age Pension Scheme 2025 Application Form
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Haryana Old age Pension Scheme 2025
महत्त्वपूर्ण जानकारी : हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के लिए सममान भत्ता राशि 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाई जानी है, अब हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2500 रुपये प्रति माह (पहले 2000) प्रति माह मिलेगा।
सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पहले इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 2000 रुपए प्रतिमाह थी लेकिन बढ़ाकर 2250 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिक के लिए राज्य के न्यूनतम 60 साल की उम्र में शुरू की गई है।

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हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने वर्ष 2017 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस सामाजिक कल्याण योजना के तहत, सरकार हरियाणा राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के एक वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता वरिष्ठ नागरिक को बेहतर आजीविका प्रदान करती है और उनके जीवन को आसान बनाती है।
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योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के सभी वृद्धजन |
उद्देश्य | वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 |
लाभार्थी सूची | यहाँ क्लिक करें |
वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है :-
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार वरिष्ठ नागरिक श्रेणी का होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ एकीकरण किया है।
इन योजनाओं को पीपीपी के साथ जोड़ने से लाभार्थियों को पेंशन जारी करने हेतु परिवार का विवरण आसानी से उपलब्ध होगा pic.twitter.com/jrwD26VRx0
— CMO Haryana (@cmohry) June 25, 2020
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता के लिए आवश्यक दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- बैंक खाता का विवरण
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
पेंशन भत्ता के लिए शुल्क
Govt. Charges | Service Charges | Atal Seva Kendra Service Charges |
---|---|---|
No Fee | Rs. 10 | Rs. 30 |
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Haryana Old Age Pension Scheme में आवेदन
यदि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको आधिकारिक थारी पेंशन, थारी पास पोर्टल https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद Old Age Samman Allowance पर क्लिक करें।

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- अब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

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वृद्धावस्था पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- अंत में सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म को सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- इसके बाद आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते है।
बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन स्थिति देखे
बुढ़ापा पेंशन योजना की आवेदन स्थिति चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें :-
- सबसे पहले आपको आधिकारिक थारी पेंशन, थारी पास पोर्टल https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें पर क्लिक करें।

haryana old age pension scheme application form
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इस पर आप पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या से विवरण को ट्रैक कर सकते है।
- अंत में विवरण देखे पर क्लिक करें।

track beneficiary pension detail
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते है।
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची
- सबसे पहले आपको आधिकारिक थारी पेंशन, थारी पास पोर्टल https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको लाभपात्रों की सूची देखें पर क्लिक करना होगा।

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- अब आपके सामने एक पेज खुलेगा।
- इसमें आपको जिला, खण्ड / नगरपालिका, गाँव / वार्ड / सेक्टर, पैंशन का नाम,छांटने का क्रम दर्ज करना होगा।
- अंत में लाभपात्रों की सूची देखें पर क्लिक करें।

view beneficiary list
- अब आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।

beneficiary list
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