Haryana Ek Musht Niptaan Yojana 2024 एकमुश्त निपटान योजना
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Haryana Ek Musht Niptaan Yojana 2024
हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस सरकारी योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के सहकारी बैंकों से लिए कर्ज के 4750 करोड़ रूपये की राशि माफ़ करने का फैसला लिया गया है ,योजना से प्रदेश के तकरीबन 10 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च सन् 2022 तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।
राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्जदार किसानों का 50% बकाया ब्याज माफ किया जाएगा और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी।
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हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य
सीएम के द्वारा एकमुश्म समाधान योजना को शुरू करने का मुख्य कारण वो सभी किसान जो 31 मार्च 2022 को डिफॉल्टर किये जा चुके है। उनको एक राशि में ऋण का भुगताना करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह ऋण कर्जदार किसानो को 50% बकाया ब्याज माफ किऐ जाने के अलावा जो उसे जमा करवाना होगा। और जिन कर्जदार किसानो की मृत्यु हो चुकी है उनके उत्ताधिकारी (बेटा, बेटी, पत्नी, माता, पिता, भाई,) को 100% बाकी ब्याज के अलावा अन्य खर्चे है वो भी माफ किया जा रहा है। ध्यान रहे यह ऋण राज्य के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि बैंक, ग्रामीण विकास बैंकों से जो लोन लिया हुआ है वह माफ किया जा रहा है।
कैसे काम करेगी योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राज्य के सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ‘कर्जमाफी एकमुश्त निपटान योजना‘ की शुरुआत की है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल जी ने यह जानकारी प्रदान की है कि Ek Musht Niptaan Yojana का लाभ पात्र किसानों को पहले आंए पहले पाएं के तर्ज पर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इस योजना का बजट 4750 करोड़ रूपये का बनाया है। कृषि लोन याने Agriculture Loan का फायदा सभी को प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा मिलता है। वैसे ही किसान को हरियाणा विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक, सहकारी विकास बैंक आदि के द्वारा एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा।
Haryana Ek Musht Samadhan Yojana का लाभ व विशेषताएं
- सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने 5 अगस्त 2022 को हरियाणा के किसानो के कल्याण हेतु एकमुश्त निपटान/एकमुश्त समाधान योजना को शुरू किया है।
- जिसके माध्यम से राज्य के जितने भी जिला कृषि बैंक, भूमि विकास बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि बैंक, ग्रामीण विकास बैंको से 31 मार्च 2022 को जिन किसानो को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।
- उनको Ek Musht Samadhan Yojana के माध्यम से लोन की राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का संचालन ‘पहले आएं पहले पाएं’ के अनुसार किया जाता रहा है
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना को सभी प्रकार के ऋण पर लागू किया जा रहा है।
- बैंक कर्जदार किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उसका ऋण अभी बकाया है तो उसका उत्तराधिकारी को यह लोन 31 मार्च 2022 तक बकाया ब्याज पर 100% छूट एकमुश्त समाधान योजना के जरिए दी जा रही है।
- जो किसान अभी इन बैंको के ऋण हितग्राही है और उनको बैंक के द्वारा डिफॉल्टर किया जा चुका है तो उनको एकमुश्त योजना के तहत 50% बाकी का ब्याज है उस पर छूट दी जाएगी।
- कहा जा रहा है की योजना के जरिए जो जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्च राशि को भी माफ किया जाएगा।
- बात करे वर्ष 2022 तक राज्य के लगभग 17863 किसानो की मृत्यु हो गई है जिनका ब्याज बकाया 445 करोड़ रूपया है।
- इस योजना के शुरू करने से राज्य के कर्जदार किसानो के जीवन में पुन: उम्मीद की लहर आई है
- अब सभी किसान पहले की भांति अपनी खेती पर ध्यान देगे और आगमी वर्षो में फसल का अच्छा मुनाफा होगा।
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हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना पात्रता मानदंड
- हरियाणा के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कर्जदार किसानों/सदस्य ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- आवेदक किसान को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- बैंकों द्वारा 31 मार्च सन 2022 तक डिफॉल्टर घोषित किए गए किसानों/सदस्यों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- ऋण से संबंधित कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
एकमुश्त निपटान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
5 अगस्त सन् 2022 को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस योजना को जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सभी कर्जदार किसानों और सदस्यों के लिए लांच किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान तहसील स्तर पर बनाए गए शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं से इस योजना के बारे में किसानों को मदद मिलेगी।
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