Haryana Birth Certificate Apply Online हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड
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Haryana Birth Certificate
जन्म प्रमाणपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विभिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के लिए पहचान या उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। जन्म प्रमाण पत्र आम तौर पर किसी व्यक्ति के जन्म पर जारी किया जाता है। सरकार इस अधिकृत दस्तावेज में नवजात शिशु के जन्म की तारीख, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि जैसे कानूनी जानकारी दर्ज करने वाले बच्चे के जन्म की घटना को प्रमाणित करता है।

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यदि आप हरियाणा के निवासी है और जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल के माध्यम से आसानी से जान पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आप किस प्रकार Haryana Birth Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है?
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जन्म प्रमाण पत्र का उद्देश्य
जन्म प्रमाणपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है:-
- शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए
- अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के लिए
- सामाजिक सुरक्षा लाभों का दावा करना
- पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करने के लिए
भारत में, हर जीवित जन्म को पंजीकृत करने के लिए कानून के तहत यह अनिवार्य है। हरियाणा राज्य में जन्म पंजीकरण जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, यह आवश्यक है कि प्रत्येक जन्म को रिपोर्ट किए जाने के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट के निर्धारित रूप में दर्ज किया जाए। ऐसी परिस्थिति में जहां एक बच्चा एक विदेशी देश में पैदा होता है, और परिवार बसने के इरादे से भारत आया है, पंजीकरण 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है, जिसे 21 दिनों के भीतर होने वाले पंजीकरण के समान माना जाएगा।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र
- उस व्यक्ति के जन्म का प्रमाण जिसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है
- व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
- माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- सत्यापन के लिए माता-पिता का पहचान प्रमाण (राशन कार्ड की प्रति)
Note :- राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्व-सत्यापन के साथ-साथ सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना चाहिए।
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जन्म प्रमाण पत्र के लिए शुल्क
बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत करना नि: शुल्क है। 21 दिनों के बाद रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा लेकिन 30 दिनों से पहले पंजीकरण में 5 रुपये का जुर्माना और 2 रुपये का विलंब शुल्क शामिल होगा।
जन्म का पंजीकरण जो 30 दिनों के बाद किया जाता है, लेकिन एक वर्ष के भीतर जिला रजिस्ट्रार से लिखित अनुमति के साथ-साथ 25 रुपये का जुर्माना और 10 रुपये के विलंब शुल्क देना होता है।
कोई भी जन्म, जो एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट नहीं किया गया है, केवल 25 रुपये के दंड और 10 रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान के साथ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के आदेश पर पंजीकृत होगा।
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हरयाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको हरियाणा ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://edisha.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर Download Forms & Instructions के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Download Forms & Instructions
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको “Birth Certificate” के लिंक पर क्लिक करना है।

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- अब आपके सामने जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा।
- आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते है।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरकर सम्बंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जाँचे
आवेदन स्थिति जांचने के लिए लॉगिन पेज पर Status of Application पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आप निम्नलिखित मोड स्थिति की जांच कर सकते हैं :-

status of application
- मोबाइल नंबर डालने पर एसएमएस करके और ‘Go’ पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या के अंतिम 6 अंक दर्ज करके।
- UDID (नागरिक आईडी) दर्ज करके

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Hello Shahrukh,
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