Haryana Bhavantar Bharpayee Yojana किसान ऑनलाइन पंजीकरण
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Haryana Bhavantar Bharpayee Yojana
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना (अब कुल 10 फसलें) में 6 और फसलों को शामिल किया है। इस योजना में, अगर किसी भी बागवानी उत्पादक को किसी भी मंडी में उसकी उत्पादित अच्छी कीमत कम मिलती है, तो राज्य सरकार क्षतिपूर्ति या मूल्य घाटा प्रदान करेगा। यह भावांतर भरपाई योजना योजना किसानों को उनकी फसलों के विविधीकरण के साथ-साथ एक न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके जोखिम को कम करने में मदद करेगी। सभी लाभ प्राप्त करने के लिए, सभी किसानों को fasalhry.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
सभी किसान निर्धारित तिथियों को पंजीकरण, सत्यापन, अपील लाइनों के रूप में देख सकते हैं, केवल निर्दिष्ट अवधि के भीतर ही खुले हैं। तो, इन समय सीमा के दौरान सभी किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए, किसानों को अपनी फसलों को जे-फॉर्म पर बेचना होगा और फिर इसे भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राज्य सरकार किसानों के आधार लिंक किए गए खाते में 15 दिनों के अंदर मुआवजा राशि ट्रांसफर कर देगी।
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भावांतर भरपाई योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को भावांतर भरपाई योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गयी है :-
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ई खरीद की आधिकारिक वेबसाइट https://ekharid.in/Home पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर दाईं ओर भावान्तर भरपाई योजना विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज पर किसान पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसमें आपको पंजीकरण मोबाइल नंबर, आधार नंबर या परिवार आईडी के द्वारा कर सकते है।
- इसके बाद किसान का विवरण, फसल का विवरण बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा।
- अंत में फसल को बेचने के लिए मंडी का विवरण दर्ज करना होगा। मंडी का विवरण भरना वैकल्पिक होगा।
- इसके बाद, आप सभी दिशानिर्देश पढ़ सकते हैं और भावांतर भरपाई योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।
भावंतर भुगतान योजना के बाद किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक बीबीवाई पोर्टल – https://ekharid.in/Account/BBYLogin#no-back-button पर सीधे प्रवेश कर सकते हैं। किसान fasalhry.in पर Meri Fasal Mera Byora पोर्टल पर भी पंजीकरण करा सकते हैं।
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कब करें भावांतर भरपाई योजना के लिए पंजीकरण
सभी किसान निर्धारित समय अवधि में भावांतर भरपाई योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं :-
किसान पंजीकरण के लिए क्या करें
सभी किसानों को इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है :-
- बोने की अवधि के दौरान, सभी किसानों को बागवानी विभाग के बीबीवाई ई-पोर्टल और हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
- वन विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र प्रमाणन।
- यदि कोई किसान प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट है, तो अपील दायर करने का प्रावधान है।
- उत्पादकों / विनिर्माण के लिए नि: शुल्क पंजीकरण।
- ये सभी पंजीकरण उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा के भीतर लागू रहेंगे।
- कॉमन सर्विस सेंटर / ई-दिशा केंद्र / विपणन बोर्ड / बागवानी विभाग / कृषि विभाग और इंटरनेट कियोस्क पंजीकरण सुविधा प्रदान करेंगे।
- उपर्युक्त तिथियों के भीतर पंजीकरण, सत्यापन, अपील जारी करना, बिक्री की अवधि मान्य है।
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भावांतर भरपाई योजना – फसल, एमएसपी और उत्पादन
भावांतर भरपाई योजना के पहले चरण में, राज्य सरकार ने 4 फसलों को शामिल किया है, जो उनके निर्धारित उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। ये 4 फसलें हैं – टमाटर (टमाटर), आलू (आलू), प्याज (प्याज) और फूलगोभी (फूलगोभी)। अब भावांतर भरपाई योजना में 6 और फसलों गाजर, मटर, किन्नू, अमरूद, शिमला मिर्च और बैंगन को जोड़ा जाता है। एमएसपी और अनुसूचित उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :-
फसल सूची – भावांतर भरपाई योजना
Name of Crop | Support Price (in Rs. per quintal) | Scheduled Production (Quintal / Acre) |
Potato (आलू) | 500 | 120 |
Onion (प्याज) | 650 | 100 |
Tomato (टमाटर) | 500 | 140 |
Cauliflower (फूलगोभी) | 750 | 100 |
Kinnu (किन्नू) | 1100 | 104 |
Carrot (गाजर) | 700 | 100 |
Peas (मटर) | 1100 | 50 |
Guava (अमरूद) | 1300 | 70 |
Capsicum (शिमला मिर्च) | 900 | 80 |
Brinjal (बैंगन) | 500 | 110 |
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना।
- योजना के अंतर्गत उक्त चार फसलों पर रुपए 48000/ – से रुपए 56000/ – प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित करना।
- योजना के अंतर्गत चार सब्जियों (टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी) के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना।
- मण्डी में निर्धारित अवधि के अन्दर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वेबसाईट (www.hsamb.gov.in) पर BBY ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की सरकार द्वारा भरपाई।
- इस स्कीम का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पर काश्तकार लेने के पात्र।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर किसानों के हित में फैसले ले रही है।
प्रदेश के किसान इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। pic.twitter.com/L31PmUGqoP
— CMO Haryana (@cmohry) December 23, 2019
Contact Detail :
Toll Free Helpline Number : 18001802060
E-Mail ID : hsamb@hry.nic.in
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