Gujarat Ganga Swaroopa Yojana 2025 Apply Online विधवा पेंशन
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Gujarat Ganga Swaroopa Yojana 2025
गुजरात सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है गुजरात गंगा स्वरूप योजना। राज्य सरकार ने पहले से चल रही Vidhva Sahay Yojna વિધવા સહાય યોજના का नाम बदलकर ‘गंगा स्वरूप बीहनो न सहयाता योजना’ कर दिया है। गंगा स्वरुप योजना जरात में चल रही “Vidhva Sahay Yojna વિધવા સહાય યોજના” का ही एक रूप है। गुजरात Ganga Swaroop Beheno Ne Sahayata Yojana में, प्रत्येक विधवा लाभार्थी को पेंशन के रूप में 1250 रुपये प्रति माह मिलेगा। इससे पहले पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण और जीवन-यापन करने के लिए सरकार उन्हें प्रतिमा 500 रुपए पेंशन देती थी।

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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पोर्टल शुरू किया है। राशि एक साथ एक क्लिक के साथ लक्षित महिला समूह के कार्यालय खातों को सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह कार्यक्रम गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग (Women & Child Development Dept) द्वारा राज्य में लागू किया गया है। यह नया पोर्टल राज्य के 33 जिलों में 3.70 लाख विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग महिलाओं को सीधे मासिक पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सुविधा प्रदान करेगा। पेंशन राशि 1250 रुपये प्रति माह, विधवा लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने के पहले सप्ताह में जमा की जाएगी। गुजरात सरकार ने अप्रैल 2019 से मासिक पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी थी।
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योजना का नाम | गुजरात गंगा स्वरूप योजना |
विभाग | गुजरात सामाजिक सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवाएं |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.gujarat.gov.in/ |
गुजरात गंगा स्वरूप योजना की विशेषताएं
गुजरात गंगा स्वरूप योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार है :-
- राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए उनकी वार्षिक आय की पात्रता मानदंड को 47,000 रुपये से अधिक 1,20,000 रुपये कर दिया है।
- इसके अलावा, सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए उनकी वार्षिक आय पात्रता मानदंड को 68,000 रुपये से दोगुना से अधिक 1,50,000 रुपये कर दिया है।
- आय पात्रता की बढ़ाने से लाभार्थियों की संख्या 1.64 लाख से 3.70 लाख की वृद्धि हो गयी है।
- गुजरात के राज्य सरकार इस योजना का लाभ आपके बेटे के 21 वर्ष पूरे होने तक आपको देगी।
गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना के लिए पात्रता
गंगा स्वरूप योजना के लिए आवेदक के पास निम्न पात्रता का होना आवश्यक है:
- योजना का लाभ उठाने वाली महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल गुजरात की विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- अगर पति की मृत्यु के बाद आवेदक ने दोबारा विवाह कर लिया है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- आवेदक को पहले से वृद्धा पेंशन योजना जैसे – अन्य योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो।
- विधवा महिला के बच्चे बालिक न हो, अगर बालिक है तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हो।
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गंगा स्वरूपा योजना गुजरात के लिए आवश्यक दस्तावेज
गंगा स्वरूप योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
गुजरात गंगा स्वरूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए 47,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक की वार्षिक आय पात्रता मानदंडों को दोगुना कर दिया था। इसके अलावा, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 68,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक दोगुना कर दिया है। इससे लाभार्थियों की संख्या में 1.64 लाख से 3.70 लाख तक की वृद्धि हुई। गुजरात के राज्य सरकार ने अपने बेटे की 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं के लिए निरंतर योजना द्वारा वित्तीय सहायता योजना में छूट दी है। गुजरात गंगा स्वरूप योजना में आवेदन आप विधवा सहाय योजना (વિધવા સહાય યોજના) की तरह ही कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दूसरा आवेदन फॉर्म नहीं भरना होगा।
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In which month does beneficiary have to visit mamlatdar to show certificate that she remains unmarried.I am receiving this pension for past 8 months.
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