UP Death Certificate Apply Online 2024 मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
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UP Death Certificate Apply Online 2024 (मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन)
महत्त्वपूर्ण जानकारी : अच्छी खबर !! 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। स्वास्थ्य निदेशालय ने निजी अस्पतालों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। अपडेट के लिए हमारे साथ संपर्क में रहें….
मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है जिसे निकटतम रिश्तेदार को प्रदान किया जाता है। जगह जगह पर आपको मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चाहे वो सरकारी काम हो या बीमा सम्बन्धी कार्य जो। इसलिए यदि आपके परिवार या निकटतम रिस्तेदारी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा ले।
भारत के कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्युके पश्चात 21 दिनों के अंदर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। पहले ये प्रमाण पत्र बनवाने में काफी समय ख़राब होता था। ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। प्रमाण पत्र को बनने में महीनों लग जाते थे। वही सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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योजना का नाम | यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र |
विभाग | उत्तर प्रदेश ई-साथी |
लाभार्थी | राज्य के सभी निवासी |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
आवेदन की तिथि | हमेशा खुली है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | कोई लास्ट डेट नहीं |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण
मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु घर पर होती है या अस्पताल में होती है तो चिकित्सा प्रभारी द्वारा, यदि जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा, यदि शव लावारिस पड़ा हो तो ग्राम मुख्य या स्थानीय स्थान प्रभारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है। प्रत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको मृत्यु का पंजीकरण करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बंधित प्राधिकारी के पास मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण फॉर्म भरकर किया जाता है उसके बाद सत्यापन करके प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
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मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें :-
- सबसे पहले आपको सिटीजन की आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु पंजीकरण का फॉर्म खुलकर आएगा।इसमें पूछी जाने वाली जानकारी को भरें और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
- अब आप लॉगिन करके आवेदन भरें पर क्लिक करें
- इसके बाद विकल्प सेवा चुनें में से मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।
- आप आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को सावधानपूर्वक भरें और स्कैन किये गए सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर दे।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज करें पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी उसे संभलकर रखे।
- इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करें। आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद को अपने पास रखे।
- आपका प्रमाण पत्र जारी होने पर आपको मोबाइल पर मैसेज कर सूचित कर दिया जायेगा।
- इसके बाद आप लॉगिन करके अपना प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकते है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति
- मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.181.28/tempweb/index2.aspx पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक पेज खुल के आएगा इसमें आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा इसमें अपनी आवेदन संख्या भरें।
- अब search बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है।
- इसी प्रकार होम पेज पर प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है।
- इस फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी डालकर प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
यूजर मैन्युअल | यहां क्लिक करें |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड फॉर्म | यहां क्लिक करें |
आवेदन की स्थिति | यहां क्लिक करें |
लॉगिन | यहां क्लिक करें |
रजिस्ट्रेशन | यहां क्लिक करें |
फ़ोन नंबर | 0522-2304706 |
ईमेल आईडी | ceghelpdesk@gmail.com |
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