CG Rajiv Nagar Awas Yojana 2024 छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना

cg rajiv nagar awas yojana 2024 launched, Chhattisgarh Housing Board to get govt. land at Rs. 1/sq.ft rate, 1 lakh residential houses to be built in urban / semi urban areas, complete details here छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना का क्रियान्वयन 2023

CG Rajiv Nagar Awas Yojana 2024

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में CG राजीव नगर आवास योजना शुरू की है। इस आवास योजना में, राज्य सरकार बेघरों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करेगी। राजीव नगर आवास योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

cg rajiv nagar awas yojana 2024

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नए सीजी राजीव नगर आवास योजना में, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक लाख आवासीय घरों के निर्माण का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि राज्य में हर बेघर के पास अपने घर हों। इसके अलावा, कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ में स्कूल 15 फरवरी से शुरू होंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कक्षाओं की बहाली भी उसी दिन शुरू होगी।

उच्च कक्षाओं में छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता और आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविद -19 दिशानिर्देश सभी वर्गों में अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। राज्य मंत्रिमंडल ने संघर्ष क्षेत्र के सभी 7 रेस्टिव जिलों में एक विशेष बल बस्तर सेनानियों के गठन का निर्णय भी लिया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद उन पर मुहर लगा दी गई। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ में बनेंगे राजीव नगर आवास बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख मकान बनेंगे। इस योजना के तहत आवासहीनों को मकान दिया जाएगा।

प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षायें तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाएं सोेमवार 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया। कक्षाओं में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। बस्तर संभाग के सभी जिलों में “बस्तर फाईटर्स” विशेष बल के गठन का निर्णय लिया गया।

सभी वर्गो के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में “राजीव नगर आवास योजना” का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे।

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मंत्रिमंडल में अन्य निर्णय

  • गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति और स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत प्रतिवर्ष वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर की राशि 10 रूपए में से गोबर (2.5 किलोग्राम) क्रय की लागत राशि 5 रूपए संबंधित गोठान समिति को दी जाएगी। इसी प्रकार टाइप और एफ पर व्यय राशि 0.65 रूपए संबंधित समूह को दिया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट के विपणन के लिए लैम्पस या पैक्स और सहकारी बैंक को कमीशन की राशि क्रमशः 0.45 रूपए और 0.05 रूपए, इस तरह कुल 0.50 रूपए प्रति किलोग्राम दिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष वर्मी कम्पोस्ट बिक्री दर से प्राप्त संभावित स्टॉक राशि को 85: 15 के अनुपात में स्व सहायता समूह और गोठान समितियों को दिया जाएगा।
  • नवा रायपुर अटल नगर में अच्छे अकादमिक संस्थानों के विकास के लिए ऐसे सेक्टर्स, जिनके सेक्टर स्तर पर विस्तृत अभिन्यास तैयार नहीं किया गया है, में शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए प्रीमियम पास 3706 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2475 प्रति वर्गमीटर करते हुए निविदा के माध्यम से आचार्यन। करने का निर्णय लिया गया। यह पास 31 मई 2022 तक प्रभावी रहेगा।
  • नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को उभरने वाले सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारणीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
  • नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती प्रीमियम पास पर भूखंड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का भुगतान समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन के लिए भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। समितियों द्वारा यह कार्य छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
  • लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजीकर्ताओं के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • कैम्पा मेड से राज्य के वन क्षेत्रों में डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया।
  • बंदी अधिनियम -1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) और (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य के अधीन औद्योगिक संस्थानों को शासन द्वारा जिस स्रोत (शासकीय / नैसर्गिक / स्वदेश आदि) से जल आबंटन / प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है, उसी स्रोत के लिए द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल दर ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (रिवर्स आफ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक वर्ष के लिए खुले निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय के अनुमोदन किए गए।
  • जल जीवन मिशन के कार्यान्वयनयन के लिए एकल / समूह में ग्राम की नल जल योजना या रेट्रोफिटिंग कार्यो (ग्राम के अंदर के कार्यो) का एकल / समूह में निविदा के माध्यम से 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपने का निर्णय लिया गया है इसी तरह समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत (ग्राम के बाहर के कार्यो) विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन से संबंधित सभी अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौपा गया है।
  • श्री शंकराचार्य आश्रम मानव सेवा और जनकल्याण हेतु ग्राम बोरियाकला तहसील व जिला रायपुर में आबंटित भूमि की निर्धारित प्रबोधि एवं भू-भाटक राशि को माफ करवाने दर पर आबंटित करने की निर्णय लिया गया है।
  • रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों अधिकारियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम -2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम -2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपनगर बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का संशोधन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • बजट अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपनगर बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन हो गया है।
  • छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के दशम सत्र माह फरवरी-मार्च 2021 के लिए माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का प्रारूप किया गया।

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