Bihar Parimarjan Plus Portal Registration परिमार्जन प्लस पोर्टल

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बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से घर बैठे राज्य के नागरिक अपनी जमाबंदी में हुई गलतियों में सुधार कर सकेंगे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज में हुई गलतियों जैसे नाम, पिता का नाम, पता, खाता, रैयत, चौहदी एवं लगान में घर बैठे ऑनलाइन सुधार की व्यवस्था की गई है। रैयत अब घर बैठे अपने दस्तावेजों में गलतियां सुधार के लिए विभाग के परिमार्जन पोर्टल में कई आवश्यक सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले परिमार्जन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

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परिमार्जन में साक्ष्य के आधार पर भी कुछ नया जोड़ने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ मूल जमाबंदी में दर्ज विवरण के आधार पर ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार किया जाता था। लेकिन अब आप घर बैठे परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से जमीन के दस्तावेज दुरुस्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल पर रजिस्टर पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको पोर्टल पर जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधार करने की सुविधा मिलेगी।

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पोर्टल का नाम परिमार्जन प्लस पोर्टल
संबंधित विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य घर बैठे जमीन से संबंधित गलतियों में सुधार करने का अवसर
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट   https://parimarjan.bihar.gov.in/

Parimarjan Plus Portal का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जमाबंदी को ऑनलाइन करते समय हुई गलतियां में सुधार करने का अवसर प्रदान करना है। ताकि आसानी से घर बैठे रैयत जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधार करने के लिए आवेदन कर सकें। ऑनलाइन सुधार करने का अवसर प्राप्त होने से लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे उनके समय की बचत होगी और कार्य प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।

परिमार्जन प्लस पोर्टल बिहार : क्या-क्या करवा सकते हैं सुधार ?

  • रैयत का नाम
  • पिता के नाम
  • जाति
  • पता
  • खाता
  • खेसरा
  • रखवा
  • चौहदी

राजस्व कर्मचारी करेंगे जांच

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तो और जिलाधिकारियों को गुरुवार को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त मामलों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। लिखित पत्र के अनुसार रैयत का नाम, पिता का नाम, मूल जमाबंदी से अलग होने पर गलती में सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा। अंचल अधिकारी द्वारा पता एवं जाति में सुधार दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अगर मूल जमाबंदी में पिता का नाम दर्ज नहीं है तो साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जाएगा। वहीं अगर मूल जमाबंदी में रकवा, खाता और खसरा अंकित है तो उसके आधार पर त्रुटि निवारण किया जाएगा।
लेकिन मूल जमाबंदी में खसरा, खाता और रकवा अंकित न होने की स्थिति में रैयत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा छुटा हुई विवरण दर्ज करेंगे। जिसके लिए अंचल अधिकारी भौतिक निरीक्षण एवं भूमि की मापी भी करवा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण को अंचल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इसकी जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे। अगर आवेदन अधूरा पाया गया तो अंचल अधिकारी के माध्यम से रैयत को लौटा दिया जाएगा।

परिमार्जन प्लस पोर्टल के लिए पात्रता

बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया परिमार्जन प्लस पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। जोकि कुछ इस प्रकार है।
  • परिमार्जन प्लस पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस पोर्टल का लाभ केवल वही उठा सकेंगे जिसकी जमीन से संबंधित दस्तावेजों में कोई गलती हुई है। 
  • आवेदक के पास जमीन से संबंधित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

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परिमार्जन प्लस पोर्टल के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमाबंदी खाता संख्या
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी 

बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?

परिमार्जन पोर्टल पर जमाबंदी में सुधार करने हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी नीचे दी गई है जिसे अपना कर आप अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेजों में सुधार कर सकते हैं।

  • सबसे पहले बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की Official Website https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर परिमार्जिन प्लस ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको Registration पर क्लिक करना होगा।

  • अब आपके सामने Registration Form खुल जाएगा जहां पर आपको मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
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  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Register Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको वापस होम पेज पर आकर लॉगिन पेज पर मांगी गई जानकारी जैसे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आपको परिमार्जन मेनू पर और उसके बाद डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पुरानी जमाबंदी में सुधार के विकल्प का चयन करना।
  • उसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस पेज पर अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खसरा चौहद्दी एवं लगान में सुधार से संबंधित विकल्प दिखाई देंगे।
  • अब आपको उन विकल्प का चयन करना होगा जिनके बदलाव हेतु आप आवेदन करना चाहते हैं।
  • चयन करने पर संबंधित वर्तमान विवरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
  • अब आपको अपनी गलती में सुधार कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमीन से संबंधित त्रुटि में सुधार करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परिमार्जन प्लस बिहार पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  • आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको परिमार्जन प्लस परिमार्जन प्लसआवेदन स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर अपने जिले और आंचल का चयन करना होगा।

  • इसके बाद आपको आवेदन संख्या दर्ज कर दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा।
  • अंत में आपको Process के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी। 

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