Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म
bihar mukhyamantri kanya vivah yojana 2024 online application / registration form at Social Welfare Dept’s official website, check eligibility, documents, objectives and complete details of CM Kanyadan Yojna here बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड / जरूरी योग्यता / दस्तावेज़ 2023
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
बिहार सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अपनी बेटी की शादी के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई हुई है। बिहार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance for Daughter’s Marriage) प्रदान करती है। राज्य में कम उम्र में शादी के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Bihar Kanyadan Yojna) को शुरू किया था। इस सरकारी योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए सहायता राशि का इस्तेमाल लड़की की शादी के लिए ही किया जा सकेगा। राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar) लगभग एक दशक से चल रही है।
बिहार की राज्य सरकार ने पाया की कम उम्र में ही शादी करने की वजह से बेटियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है और कम उम्र में शादी करने के खराब परिणाम भी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ही Marriage Assistance Scheme को शुरू किया गया था। गरीब कन्या विवाह योजना बिहार (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar) का मकसद नाबालिग लड़कियों की शादी पर रोक लगाना और समाज में दहेज प्रथा को खत्म करना है।
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उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पोर्टल
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट (पोर्टल) का लिंक है – https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html
Bihar Social Welfare Department Portal का होमपेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल पर जाकर आपको “Mukhyamantri Mahila Sasaktikaran Chtra Yojana” पर क्लिक करना है जिससे एक नया पेज खुलेगा:-
इस पेज पर आपको “Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana” पर क्लिक करना है जिससे बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पूरी जानकारी PDF फॉर्मेट में आपके समक्ष आ जाएगी। इस पीडीऍफ़ फाइल को आप डाउनलोड भी आसानी से कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म
कन्या विवाह, शादी सहायता योजना (Kanya Vivah Yojana Form pdf Bihar) राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसका बढ़े स्तर पर लोगों ने लाभ भी उठाया था। पिछड़े वर्ग (Below Poverty Line – BPL) की बेटी की शादी में दी जाने वाली 5,000 रुपए की सहायता राशि लड़की (जिसकी शादी होने वाली है) के नाम से चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है। इसके लिए आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जिसका सीधा लिंक है –
https://serviceonline.bihar.gov.in/viewServiceApplicationForm.do?serviceId=8930001&tempId=2959&templStatus=243&state=10&backButtonUrl=
इस लिंक पर क्लिक करने से बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र खुल जाएगा जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को साल 2012 में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया था। कन्या विवाह,शादी सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form pdf Bihar) भरना जरूरी है। यह पंजीकरण फॉर्म ब्लॉक ऑफिस या पंचायत ऑफिस में मुफ्त में उपलब्ध है। इसके अलावा आप आवेदन पत्र नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन पत्र / फॉर्म (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar Apply Online Form) में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भर कर आपको इसे समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत देय राशि
इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रू का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – जरूरी योग्यता, पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, शादी सहायता योजना के लिए आवेदक नीचे बताई गई योग्यता एवं पात्रता को देख सकते हैं।
- आवेदक बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़की जिस लड़के से शादी करने जा रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रू तक की हो आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना निधि का संवितरण
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – जरूरी दस्तावेज़
आवेदक परिवार द्वारा कन्या की शादी करने से पहले समाज कल्याण द्वारा बताए गए जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए:
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- लड़की और लड़के की आयु का प्रमाण-पत्र
- पिछड़ा वर्ग या बीपीएल प्रमाण-पत्र
- बैंक बचत खाता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
विभिन्न संस्थाओं / सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/ जिला बाल संरक्षण ईकाई / जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक / वैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम / विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम०आई०एस० प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर
प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
आवेदक किसी अन्य जानकारी के लिए समाज कल्याण बिहार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर जा सकते हैं या फिर इन नंबरों +91-612-25465210/12, 1800 345 6262 पर संपर्क कर सकते हैं।
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