Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2024 Application Form
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Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2024
उत्तराखंड सरकार ने कोरोनोवायरस (COVID-19) लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटने वाले प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 28 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की है और हर गांव तक सीएम स्वरोजगार योजना पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सब्सिडी पर बैंक ऋण लेना चाहते हैं, वे अब मुखिया स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, लोग अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत का 10% भुगतान करना होगा, जबकि विशेष श्रेणी के लोगों को कुल परियोजना लागत का 5% ग्राहक योगदान के रूप में देना होगा। जनप्रतिनिधि और जिला स्तर के अधिकारी इस योजना का प्रचार करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, जिला मजिस्ट्रेट (DM) को बैंकर्स के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई समस्या न हो।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट https://t.co/XNV5zXh10w को मंगलवार को लांच कर दिया गया है। उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोरोना के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई को @tsrawatbjp ने इस योजना का शुभारंभ किया था। pic.twitter.com/ZKNbqP02Hz
— PIB in Uttarakhand (@PIBDehradun) June 2, 2020
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उद्यमशील व्यक्ति / युवा अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकारों / हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आइये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं।
“मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के बारे में अधिक जानकारी, पंजीकरण या आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।https://t.co/PV3oZF12sf pic.twitter.com/Vs8ZzEwMtQ— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) June 2, 2020
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान
- योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रु. 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रु. 10 लाख होगी।
- योजनान्तर्गत एम०एस०एम०ई० नीति-2015 (यथासंशोधित, 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2.50 लाख), श्रेणी बी व बी+ में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 5 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2 लाख) तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 3.75 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रु. 1.50 लाख), उक्त में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदनकर्ता अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शतों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- जन्म तिथि का प्रमाण
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
- शपथ पत्र
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) की आधिकारिक वेबसाइट https://msy.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर ‘पंजीकरण करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसमें आपको अपना खाता बनाना होगा। जिसके लिए आपको अपना ईमेल, पासवर्ड, नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पता, जिला, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- इस प्रकार आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ‘यूजर नेम और पासवर्ड’ प्राप्त हो जाएगा।
- अब ‘आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें’ लिंक में क्लिक करके पोर्टल में लॉगिन करें।
- लॉग-इन करने के बाद, आप Mukhyamantri Swarojgar Yojana (MSY) का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हो। जिसके बाद, आपको सम्बंधित बैंक पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना भर हुआ आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र जमा करना होगा। बैंक द्वारा आपके आवेदन की पुष्टि होने के बाद, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन मिल जाएगा।
आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मोबाइल एप्प भी डाउनलोड कर सकते है।
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यूके स्वरोजगार योजना में मार्जिन मनी (अनुदान)
योजना के तहत, मार्जिन मनी एमएसएमई विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। एमएसएमई नीति के अनुसार, वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी में 20% और सी और डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत की परियोजनाओं के लिए 15% होगी। न्यूनतम दो वर्षों के लिए उद्यम के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।
मार्जिन | ||
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आवेदकों / लाभार्थियों को अपने योगदान के रूप में मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी | ||
सामान्य श्रेणी | परियोजना लागत का 10% | |
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग महिला और दिव्यांग) | परियोजना लागत का 5% |
उत्तराखंड के युवाओं व हाल ही में घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। MSME विभाग द्वारा जारी योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। pic.twitter.com/nSpACVrt12
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) May 28, 2020
उत्तराखंड के युवाओं व हाल ही में घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। MSME विभाग द्वारा जारी योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें।
यूके स्वरोजगार योजना में ऋण राशि सब्सिडी
योजना के तहत, ऋण राशि सब्सिडी प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है: –
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना
कोरोनोवायरस (COVID-19) लॉकडाउन के बीच राज्य में लौटने वाले युवाओं और लौटने वाले प्रवासियों के लिए यूके मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना विशेष रूप से शुरू की गई है। इस योजना में, कुशल और अकुशल श्रमिक, हथकरघा, बुनकर और प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे जो बदले में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देंगे।
पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक के माध्यम से मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे विनिर्माण, सेवाओं और व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
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