UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 गंभीर बीमारी सहायता

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उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना (UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024)

मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम गंभीर बीमारी सहायता योजना है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और गरीबी की वजह से सही प्रकार से अपनी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाते है जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने से ऐसे लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा।

up gambhir bimari sahayata yojana 2024

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गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार से पैसे मिलेंगे। यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी लेकिन अब इस योजना को स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि (CM Health Protection Fund Health Fund) के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीबलोग या मजदूर जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है, वही इस योजना का लाभ उठा सकते है।

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योजना का नामउत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना
विभागउत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति
योजना की स्थितिउपलब्ध है
आवेदन की तिथिहमेशा खुली है
पंजीकरण की अंतिम तिथिकोई लास्ट डेट नहीं

गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां

  • हृदय आपरेशन
  • गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट
  • लीवर ट्रान्सप्लान्ट
  • मस्तिष्क आपरेशन
  • रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन
  • पैर के घुटने बदलना
  • कैंसर इलाज
  • एड्स

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब हो।
  • आवेदक सरकारी नौकरी पर कार्यरत न हो।
  • आवेदक भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता या उसके परिवार का कोई व्यक्ति टैक्स न भरता हो।

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज मुफ्त में करेगी।
  • लाभार्थी स्वयं या परिवार के किसी सदस्य का इलाज किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है।
  • इलाज में होने वाले खर्चे का शत प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
  • लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करवाते है तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी।

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गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।
  • पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
  • निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र
  • दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
  • यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक शर्तें

  • श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
  • किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र।
  • दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रामाणित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana के लिए आवेदन

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसके लिए आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upbocw.in/StaticPages/illness_help.aspx पर जाना होगा।
  • यहां से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। आप बाजार से भी आवेदन फॉर्म खरीद सकते है।
  • आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी को सही प्रकार से भरें। आपको दो प्रतियों में आवेदन पत्र तैयार करना होगा।
  • पूरी तरह से कम्पलीट फॉर्म लेकर आपको अपने जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
  • जिसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी और पत्र होने पर आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर1800-180-5412
आवेदन की स्थितियहां क्लिक करें
लॉगिनयहां क्लिक करें
पंजीकरण फॉर्म डाउनलोडयहां क्लिक करें

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