विवाद से विश्वास योजना 2025 Vivaad Se Vishwas Yojana Apply Online
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सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान, विवाद से विश्वास योजना 2025
बड़ी खबर !! केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना 2.0 को 01 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे
संपत्ति कर, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), वस्तु लेनदेन कर (सीटीटी) विवाद विवाद से विश्वास योजना के तहत कवर नहीं होंगे। विवाद के समाधान के बाद, राशि को 15 दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता है। नीचे इमेज से पढ़ें पूरी खबर….
टैक्स पेयर्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. पिछले बजट में अप्रत्यक्ष कर के लिए सबका विश्वास योजना की तरह, सरकार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष कर के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है । कर मामलों के लिए 4.83 लाख मामले लंबित हैं। पूरी खबर नीचे इमेज से पढ़ें…
व्यापारी और कारोबारी इस योजना का लाभ उठाकर अपने मुकदमे को खत्म कर सकते है। इस योजना के उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पुराने विवाह है, वो सभी लोग जिन्हे दोषी ठहराया गया है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए दोषी करार दिए गए शख्स को निपटान आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा।

सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना
सेवा कर और उत्पाद शुल्क माफ़ी योजना के तहत करदाता को दी जाने वाली राहत पर अधिकृत समिति 60 दिन में फैसला करेगी। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से परिचालन में आएगी। घोषणा के 60 दिन के भीतर समिति उनके मामले में लिए गए फैसले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना देगी। इस स्कीम के अंतर्गत स्वैछिक तौर पर घोषित मामलों को छोड़कर अन्य बकाया टैक्स के मामलों में बकाये की राशि को देखते हुए 40 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की कर राहत शामिल होगी। साथ ही यह स्कीम ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत देगा।
योजना का नाम | विवाद से विश्वास योजना तथा सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना |
विभाग | राजस्व विभाग, आयकर विभाग (प्रत्यक्ष कर) |
लाभार्थी | वे लोग जिन्होंने सेटलमेंट कमीशन के समक्ष आवेदन कर रखा है |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
लॉन्च की तारीख | 01 October 2024 |
भुगतान की तारीख | _____ |
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सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना की विशेषताएं
- सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना विरासत सम्बन्धी मामलों के निपटान के लिए शुरू की गयी है।
- इस योजना में केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर और उपकरों के पिछले विवादों को कवर किया गया है जो जीएसटी में शामिल हो गए है।
- जो भी इसका लाभ लेना चाहते है वो सभी इसके पात्र है। मामलों एक निपटान के लिए देय कर 40 से 70 फीसदी के बीच है।
योजना के घटक
संकल्प और एमनेस्टी इस योजना के दो मुख्य घटक है।
विवाद समाधान घटक :- इस घटक के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की विरासत मामलों को समाप्त किया जायेगा। ऐसे मामले जो जीएसटी के तहत है और विभिन्न मंचों पर मुकदमेबाजी में लंबित है, उन्हें भांग कर दिया जायेगा।
एमनेस्टी घटक :- योजना के तहत यह घटक करदाताओं को बकाया कर का भुगतान करने की अनुमति देगा। वे कानून के तहत किसी अन्य परिणाम से मुक्त होंगे। यह सभी प्रकार के मामलों के साथ साथ ब्याज, जुर्माना, जुर्माना की पूर्ण छूट के लिए कर देय राशि में पर्याप्त राहत प्रदान करता है। यह अभियोजन पक्ष से पूर्ण क्षमा भी प्रदान करेगा।
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करंट सबका साथ सबका विश्वास योजना 2022 पुराना सर्विस टैक्स जमा हैतू
Hello Jitendra,
Abhi yeh yojana chal naho rahi hai…
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