Rajasthan Saur Krishi Aajeevika Yojana 2024 Apply Online

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Rajasthan Saur Krishi Aajeevika Yojana 2024

राजस्थान सरकार राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए 142 GW की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दोहन करने और निर्भरता कम करके ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करने का इरादा रखती है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों (अर्थात् कोयला, तेल, गैस, आदि) पर और अपने सभी उपभोक्ताओं को एक स्थायी, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए।

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पीएम-कुसुम कॉम्पोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर राज्य सरकार ने “सौर कृषि आजीविका योजना” या “स्काई” तैयार की है। पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन)।

स्काई का उद्देश्य सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों/भूस्वामियों को पूर्व-निर्धारित पट्टे के आधार पर अपनी बंजर/अनुपयोगी भूमि को पट्टे पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है। राजस्थान डिस्कॉम ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है जहां किसान/भूमि मालिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पट्टे पर देने के लिए अपनी भूमि पंजीकृत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र विकासकर्ता भी पंजीकृत किसानों/भूस्वामियों तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

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योजना का नामराजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना
लाभार्थीराज्य का कोई भी किसान या भूमि मालिक
उद्देश्यबंजर भूमि को लीज/किराए पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://www.skayrajasthan.org.in/

सौर कृषि आजीविका योजना का उद्देश्य

सौर कृषि आजीविका योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर बंजर भूमि को लीज/किराए पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है। जिसके लिए राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। Saur Krishi Aajeevika Portal के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान अपनी जमीन को लीज पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता भी पंजीकृत किसानों तक पहुंचने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा। तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।

इस योजना के तहत स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही मिलेगी और उनको दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। किसानों की बंजर जमीन का सदुपयोग किया जा सकेगा।

सौर कृषि आजीविका योजना की मुख्य विशेषताएं

  • राजस्थान डिस्कॉम ने पहले ही अपने 11kV फीडर पर मुख्य रूप से कृषि उपभोक्ताओं वाले 33/11kV सबस्टेशनों की पहचान कर ली है और PM-KUSUM कंपोनेंट C (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत स्थापित किए जाने वाले सबस्टेशन वार सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता का आकलन कर लिया है।
  • ऐसे सभी प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्रों की सूची डिस्कॉम के संबंधित सबस्टेशन के जीपीएस निर्देशांक के साथ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे डेवलपर द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी भूमि को पट्टे पर देने की इच्छा के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • एक भूमि पार्सल / क्षेत्र के एकाधिक स्वामित्व के मामले में या, किसानों के समूह / भूमि मालिकों को अपनी भूमि के समूह को पंजीकृत करने के इच्छुक हैं, ऐसे सभी किसानों / भूमि मालिकों को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान / भूमि मालिक में से किसी एक को नामित करना होगा और नामित किसान/भूमि मालिक के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) पोर्टल पर अपलोड करें।
  • एक भू-खण्ड/क्षेत्र को केवल एक सब-स्टेशन/संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
  • सभी आवेदकों को अप्रतिदेय का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है जिसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • पूर्ण रूप से भरे गए आवेदनों को डिस्कॉम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • डिस्कॉम फील्ड कार्यालय और आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से भूमि और अन्य क्रेडेंशियल्स का एक सर्वेक्षण (निर्धारित प्रारूप में) किया जाएगा।
  • डिस्कॉम के उसी फील्ड कार्यालय द्वारा भूमि स्थान से सबस्टेशन तक एक व्यापक कनेक्टिविटी आरेख भी तैयार किया जाएगा।
  • डिस्कॉम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आरईएससीओ डेवलपर्स के चयन के लिए निविदाएं जारी करेगी।
  • डिस्कॉम द्वारा आमंत्रित बोली में भाग लेने वाला कोई भी डेवलपर, डिस्कॉम द्वारा साझा किए गए भूमि पार्सल की सूची से योजना के तहत किसी भी सौर पीवी संयंत्र के लिए आवश्यक भूमि का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसलिए वैकल्पिक भूमि की पहचान करने और खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।
  • विकासकर्ता 26 वर्षों तक क्रियान्वित कर पंजीकृत किसानों/भू-स्वामियों के साथ सहयोग कर सकते हैं या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वयं आवश्यक भूमि की व्यवस्था कर सकते हैं।
  • पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तौर-तरीकों के अनुसार सफल विकासकर्ता एमएनआरई से निर्धारित सीएफए के लिए पात्र होंगे।
  • डिस्कॉम 25 वर्षों के लिए खोजे गए स्तरीकृत टैरिफ पर चयनित विकासकर्ताओं से बिजली खरीदेंगे।
  • विकासकर्ता किसान/भूमि मालिक या प्राधिकृत व्यक्ति को अनुबंध के अनुसार सीधे संयंत्र स्थापना और चालू करने के चरण (अर्थात् अनुबंध प्रदान करने से 9 महीने) के दौरान देय पट्टा किराए की राशि का भुगतान करेगा।
  • डिस्कॉम लागू किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान/भूस्वामी या अधिकृत व्यक्ति को करेंगे और सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद डेवलपर को देय मासिक ऊर्जा से इसकी वसूली करेंगे।
  • योजनान्तर्गत लागू पट्टा किराया कृषक/भूमि स्वामी/प्राधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही देय होगा:
  1. संदर्भित भूमि पर सौर पीवी परियोजना स्थापित करने का कार्य डिस्कॉम द्वारा एक डेवलपर को दिया जाता है,
  2. चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ द्वि-पक्ष निष्पादित किया है और इसे निर्दिष्ट डिस्कॉम कार्यालय को प्रस्तुत किया है।
  • केवल योजना के लिए समर्पित पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण करने मात्र से भूमि स्वामी पट्टा किराया प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
  • डिस्कॉम इसमें एक पार्टी नहीं होगी और केवल राशि के भुगतान के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगी अर्थात विकासकर्ता को पट्टे की राशि वहन करने के लिए।
  • यह किसान / भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह मुकदमेबाजी और किसी भी भार से मुक्त, स्पष्ट शीर्षक वाली भूमि की पेशकश करे। किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के बाद किसी भी चरण में उत्पन्न होने के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होंगे और डिस्कॉम / डेवलपर्स द्वारा कोई मुआवजा / क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • विकासकर्ता भू-स्वामित्व/किसान/भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा और भूमि पट्टा समझौते के निष्पादन से पहले किसी भी मुकदमेबाजी/विवाद/किसी अन्य मुद्दे की जांच करेगा।
  • किसी भी परिस्थिति में, डिस्कॉम एक पक्ष नहीं होगा और/या, किसान/भूस्वामी और विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए जिम्मेदार होगा।

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सोलर एनर्जी प्लांट के लिए फीस

सौर कृषि आजीविका योजना के तहत किसानों को सोलर प्लांट लगवाने के लिए 1180 रुपए का पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता को भी पंजीकरण शुल्क के तौर पर 5900 रुपए जमा कराने होंगे। जब दोनों पक्ष की ओर से फीस और दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। तभी आवेदन की जांच करके डिस्कॉम की ओर से भूमि का सत्यापन किया जाएगा। जल्द किसानों और डेवलपर्स की समस्याओं के समाधान के लिए डेडीकेट हेल्प डेस्क डिस्कॉम स्तर पर बनाई जाएगी।

सोलर एनर्जी प्लांट के लिए सब्सिडी

सौर कृषि आजीविका योजना के तहत पीएम कुसुम योजना के जरिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल लागत का 30% अनुदान डेवलपर को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जमीन के मालिक किसान विकासकर्ता और संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के त्रिपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। जिससे जोखिम से सुरक्षा, सौर ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण का स्तर कम और किसानों की आय दुगनी करने में सहायता मिलेगी।

राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना के लिए पात्रता

  • कोई भी भूमि स्वामी (व्यक्तिगत/किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों/एसोसिएशनों/संस्थाओं आदि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)।
  • इच्छुक कृषक/ भू-स्वामी (एकल/समूह) न्यूनतम 1 (एक) हेक्टेयर निरंतर भू-खण्ड का पंजीकरण करा सकते हैं।
  • किसानों/भूस्वामियों के समूह के मामले में समूह द्वारा नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा (पीओए) के साथ केवल एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा।
  • राज्य के जिन नागरिकों के पास बंजर जमीन होगी वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।

सौर कृषि आजीविका योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • जमाबंदी (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
  • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
  • बैंक रद्द चेक / पासबुक कॉपी
  • अधिकृत पत्र
  • आवेदक/अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • आवेदक / प्राधिकृत व्यक्ति के स्कैन किए गए हस्ताक्षर

सौर कृषि आजीविका योजना के तहत पंजीकरण

  • सबसे पहले आपको सौर कृषि आजीविका योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.skayrajasthan.org.in/ पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको Farmer Login के सेक्शन में Register Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

  • इस पेज पर आपको मोबाइल नंबर, फुल नेम, यूजर टाइप दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया भेद खुल जाएगा जहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना जमीन का सारा विवरण वगैरा प्रदान करना होगा
  • विवरण प्रदान करने के पश्चात आपको पंजीकरण शुल्क जमा ऑनलाइन माध्यम से करना होगा
  • इसके बाद आपको प्रदान की गई सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है एवं सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है

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