MP Pashudhan Bima Yojana 2025 बीमा प्रीमियम पर लाभ / चेक सब्सिडी

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MP Pashudhan Bima Yojana 2025

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। यह योजना किसानों के स्वामित्व वाले स्वदेशी मवेशियों को बीमा कवरेज प्रदान करती है।

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पशुपालन योजना, मवेशियों की मौत के कारण हुए नुकसान को कम करने में ऐसे पशुपालक किसानों की मदद करेगी।

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पशु धन बीमा योजना के लाभ कैसे प्राप्त करें

यहां बताया गया है कि एपीएल या बीपीएल या एससी या एसटी वर्ग में से एक लाभार्थी कैसे पशुधन बीमा योजना बीमा लाभ प्राप्त कर सकेगा: –

  • मवेशी मालिकों को बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर बीमित मवेशियों की मौत के बारे में सूचित करना होगा।
  • पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर की एक शव परीक्षा करेंगे।
  • डॉक्टर फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें मवेशियों की मौत का कारण भी बताया जाएगा।
  • अधिकारियों को 1 महीने की अवधि के भीतर बीमा कंपनी को बीमा दावा प्रस्तुत करना होगा।
  • बीमा कंपनी को पशुधन बीमा योजना के लाभार्थियों का दावा 15 दिनों में निपटाना होगा।

पशु बीमा योजना में कितने जानवरों का बीमा किया जा सकता है

पशु बीमा योजना के लाभार्थी प्रत्येक पशु मालिक 5 पशुओं का बीमा कर सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि की श्रेणी में लगभग 10 जानवरों को 1 इकाई के रूप में गिना जाता है, इसलिए पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा कर सकते हैं। अब सब्सिडी राशि की जाँच करें जो एपीएल, बीपीएल, एससी, एसटी श्रेणी के लाभार्थियों को उनके बीमा प्रीमियम पर मिलेगी।

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पशुधन बीमा योजना में बीमा कवरेज की अवधि

बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3% और तीन साल के लिए 7.5% होगी। पशुपालक अपने मवेशियों का एक से तीन साल तक बीमा करा सकते हैं।

मवेशी मालिकों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी

विभिन्न श्रेणियों में पशुपालकों को निम्नलिखित आधार पर बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी मिलेगी: –

  • गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी: एपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% अनुदान मिलेगा।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी: बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी: सभी एससी / एसटी लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।

पशुधन बीमा योजना का कार्यान्वयन

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एमपी  पशु धन बीमा योजना को सभी जिलों में लागू किया गया है। तदनुसार, दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को पशू बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।

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