Haryana Labour Handicapped Pension Scheme 2025 अपंगता पेंशन
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Haryana Labour Handicapped Pension Scheme 2025
हरियाणा के श्रम विभाग ने विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस हरियाणा श्रम कल्याण निधि बाधा (विकलांग जन) पेंशन योजना के तहत, श्रम विभाग विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इच्छुक असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर hrylabour.gov.in पर 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

haryana labour handicapped pension scheme 2025
हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी जरूरत के समय में मजदूरों की सहायता करने जा रही है। हरियाणा श्रम बाधा पेंशन योजना उन सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए लागू है, जो छूत की बीमारी (संक्रमक बिमारी) से पीड़ित हैं या कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हैं। सभी भवन और निर्माण श्रमिक (BOCW) अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि बाधा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं।
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हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना
श्रम कल्याण निधि विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना पंजीकृत श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है।
हरियाणा श्रम विभाग विकलांग पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन
सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। मुखपृष्ठ पर, “E-Services” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रमिक कल्याण कोष बाधा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
विकलांग पेंशन योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए, लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना
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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पात्रता
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विकलांग पेंशन योजना के तहत, विकलांग श्रमिकों को सहायता के रूप में कल्याण कोष 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान करता है। हरियाणा श्रम बाधा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –
Membership Years / सदस्यता वर्ष | 1 |
Apply Frequency / आवेदन की सीमा | 1 |
Scheme For / इस योजना के लिए | All |
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी | No |
लेबर वेलफेयर फंड हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं या कार्यस्थल पर अक्षम हो गए हैं।
विकलांग लोगों के लिए हरियाणा श्रम विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा में श्रमिक कल्याण बोर्ड विकलांग पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन कर सकते हैं: –
- सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता / सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकृत मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में पंजीकरण शुल्क और अद्यतन सदस्यता राशि का उल्लेख किया जाना है।
- उम्मीदवारों को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (70% से 100% स्थायी विकलांगता) का उत्पादन करना होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
- आनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी अन्य सरकारी विभाग / बोर्ड / निगम / संस्था से पांशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्णरूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
- लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना और निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।
विकलांगता की घटना के 1 वर्ष के भीतर सभी विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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