CG Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana 2024

cg shaheed mahendra karma tendupatta sangrahak samajik suraksha yojana 2024 assistance of Rs 4 lakh to all the registered tendupatta collector families शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना 2023

CG Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana 2024

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना है जिसके तहत सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। अगर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार में से मुखिया की किसी कारणवश मौत होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी।

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छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ करेगी। योजना के तहत सहायता राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कारवाई जाएगी। यह राशि मृत्यु के एक महीने के भीतर ही ट्रान्सफर कर दी जाएगी।

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य तेंदूपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को Chhattisgarh State Minor Forest Produce Cooperatives Union Ltd. ने छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ मिलकर शुरू किया है।

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छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का पूरा नाम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत मिलने मरने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी अथवा नामांकित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता कुछ इस प्रकार है।

अगर आयु 50 वर्ष से कम है तो

  • सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिये जाएँगे
  • दुर्घटना से मौत होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में दिये जाएँगे अथवा कुल मिलाकर 4 लाख रुपए दिये जाएँगे
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए की सहायता राशि
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी।

अगर आयु 50 से 59 वर्ष के बीच है

  • सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन

छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन अथवा रजिस्ट्रेशन से संबन्धित अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस योजना के लिए शायद ही कोई आवेदन अथवा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाये। हो सकता है राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ या फिर वन विभाग के पास सभी पंजीकृत तेंदूपत्ता मजदूरों को इस योजना के तहत स्वत: ही शामिल कर लिया जाये।

फिर भी यदि तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन अथवा पंजीकरण के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हम इस पेज पर अपडेट करेंगे।

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तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए मरने वाले अथवा विकलांग होने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष या कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए सभी पंजीकृत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पात्र होंगे। इस योजना की पात्रता को लेकर जैसे ही कोई और जानकारी उपलब्ध होती है हम यहाँ अपडेट करेंगे।

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना – FAQ’s

  • शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना है जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को मुखिया की मौत होने पर 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

  • तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलेगी

अगर मरने या विकलांग होने वाले की आयु 50 वर्ष से कम है तो पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपए, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए अतिरिक्त, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। यदि संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 वर्ष की आयु के बीच सामान्य मृत्यु होती है, तो 30 हजार रूपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

  • तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू हुई

इस योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई है।

  • सहायता राशि कितने दिन में मिल जाएगी

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 दिन के भीतर सहायता राशि मिल जाएगी।

  • सीजी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यह योजना सभी पंजीकृत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए लागू होगी।

योजना से जुड़ी हुई कोई और जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम इस पेज पर अपडेट करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक वैबसाइट पर जाएँ।

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