Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2024 Application Form
bihar mukhyamantri alpsankhyak rojgar rin yojana 2024 application form 2023 बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना एप्लीकेशन फॉर्म cm minority employment loan scheme अल्पसंख्यकों के लिए लोन स्कीम की पात्रता alpsankhyak loan for business bihar alpsankhyak loan yojana mukhyamantri alpsankhyak swarojgar yojana mukhyamantri rin yojana mukhyamantri udyami yojana bihar
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2024
बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराती है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अल्पसंख्यक लोन स्कीम के तहत 25 करोड़ के फण्ड को बढ़ाकर 100 करोड़ करने का भी फैसला किया है जिससे अप्ल्संख्यक युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज दिया जा सके। बिहार सरकार द्वारा अपना रोजगार युवक युवतियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के 5 समुदायों (मुस्लिम, बोध, सिख, ईसाई, पारसी) व्यक्तियों को रोजगार चलाने के लिए ऋण दिया जाएगा।
अल्पसंख्यक लोन स्कीम के तहत कम ब्याज में ऋण लिया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए किए गए 10% आरक्षण के प्रावधान से अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :-
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- वह अपना स्वरोजगार खोलना चाहता हो।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से स्वरोजगार बिहार राज्य में ही शुरू करना होगा।
- आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य है।
- आवेदक केंद्र, राज्य सरकार या अर्धसरकारी संस्था में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की नियम व शर्तें
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार ने ऋण उपलब्ध कराने से पहले कुछ शर्तें रखी हुई है जो कि निम्न प्रकार है :-
- इस योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गयी धनराशि का 5% ब्याज देना होगा।
- लोन मिलने की तारीख से 3 महीने तक की अवधि तक ऋण पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा।
- यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5% की छूट प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रिमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लाभ प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना आवेदन फॉर्म
- सीएम अल्पसंख्यक लोन स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
- इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे अपना नाम, पिता का नाम, आईडी कार्ड संख्या, पता, पिन कोड आदि भरकर अल्पसंख्यक विभाग में जमा करना है।
- सरकार द्वारा पुष्टि करने के बाद उम्मीदवार को अपना स्वरोजगार लगाने के लिए लोन मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
Helpline Number – (+91) 612-2204975
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