UP Shishu Hitlabh Yojana 2024 Online Registration
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UP Shishu Hitlabh Yojana 2024
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी शिशु हितलाभ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। यूपी शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था बच्चे की 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के लिए की जाएगी। इस योजना का लाभ सभी रजिस्टर्ड कर्मकारों के अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लड़का होने पर ₹10000 एवं लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थीया उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रसव के 1 year के भीतर निकटतम श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास आवेदन फार्म जमा कर सकता है। दूसरे वर्ष में यूपी शिशु हितलाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।
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योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in/ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन |
यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का शुभारंभ प्रदेश सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिक नागरिकों के नवजात शिशु के पोस्टिक आहार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की है। संक्षिप्त रूप से बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत प्रदेश के श्रमिक नागरिकों को लड़का होने की स्थिति में 10000 एवं लड़की होने की स्थिति में 12000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य में बहुत से ऐसे श्रमिक नागरिक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। जिसकी वजह से वह अपने नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। यूपी शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत के बाद नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो पाएगा, यही इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।
यूपी शिशु हित लाभ योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा launch किया गया है।
- यूपी शिशु हित लाभ योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी।
- यह व्यवस्था बच्चे की 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के लिए की जाएगी।
- इस योजना का लाभ सभी रजिस्टर्ड कर्मकारों के अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लड़का होने पर ₹10000 एवं लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- यूपी शिशु हित लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रसव के 1 year के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास आवेदन फार्म जमा कर सकता है।
- दूसरे वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।
उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना की पात्रता
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति श्रमिक होना चाहिए।
- नागरिक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी श्रमिक परिवार के केवल 2 नवजात शिशु ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी शिशु हितलाभ योजना के दस्तावेज
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम लाभार्थी को प्रसव के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आप को आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इस प्रकार आप यूपी शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
Toll Free Number- 1800-180-5412
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