UP Haisiyat Certificate Apply Online 2024 यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन
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UP Haisiyat Certificate Apply Online 2024 (यूपी हैसियत प्रमाण पत्र) ऑनलाइन आवेदन
महत्वपूर्ण जानकारी !! हैसियत प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता को अब इसका प्रयोजन भी दर्ज करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा की आवेदक की चल और अचल सम्पत्तियों के बीच का अनुपात 2:1 हो। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी है…..
अब उत्तर प्रदेश में बालू, मौरंग, गिट्टी सहित उप खनिजों के खनन पट्टे के लिए बैंक गारंटी और हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। एक व्यक्ति को अब दो से अधिक खनन पट्टे नहीं मिलेंगे। पूरी जानकारी नीचे दी हुयी इमेज में पढ़ें …..
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए एक तोहफा दिया है। प्रदेश में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने जहां आपको सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, लाइन में खड़ा होना पड़ता था वहीं सरकार ने अब इस सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करके हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। और 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रमाण पत्र बनकर आ जायेगा जिसे आप प्रिंट करके उपयोग कर सकते है। इसके लिए आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश की ई- डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।
हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा व्यक्ति की आर्थिक या मजबूती की जानकारी मिलती है। जब आप कोई टेंडर वगैरह लेते है तो आपको हैसियत प्रमाण पत्र दिखाना होता है। कोई सरकारी ठेका, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने का काम, कोई सड़क का ठेका या बैंक से लोन आदि में भी हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
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योजना का नाम | यूपी हैसियत एवं विरासत प्रमाण पत्र |
विभाग | उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रक्ट |
लाभार्थी | राज्य के सभी निवासी जिन्हें आवश्यकता हो |
योजना की स्थिति | उपलब्ध है |
आवेदन की तिथि | हमेशा खुली है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | कोई लास्ट डेट नहीं |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों |
हैसियत प्रमाण पत्र के मुख्य बिंदु
- यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा 100 रूपए + उपयोगकर्ता शुल्क फीस निर्धारित की गयी है। यदि आप जन सेवा केंद्र से आवेदन करते है तो 120 रूपए का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आवेदक उत्तर प्रदेश के सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करता है तो उसे सिर्फ 110 रूपए का भुगतान करना पड़ता है।
- चल संपत्ति की दशा में सिर्फ उन्हीं संपत्ति का मूल्यांकन मान्य किया जायेगा यो आवेदनकर्ता के स्वयं के नाम पर होगी।
- यदि कोई संपत्ति संयुक्त संपत्ति है तो उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जायेगा।
- चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सरकार ने इससे जुड़े सभी अधिकारीयों दी है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन से 30 दिन के अंदर आवेदक को पत्र मिल जाना चाहिए।
- प्रमाण पत्र की वैधता जारी की गयी तारीख से 2 वर्ष तक मान्य होगी।
- यदि किसी संपत्ति के स्वामित्त्व में संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो प्रमाण पत्र पुनः जारी करवाने का सम्पूर्ण दायित्त्व आवेदनकर्ता का ही होगा।
- किसी भी प्रकार की बंधक सम्पत्तियों का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जायेगा।
- आवेदनकर्ता अपनी समस्त अचल संपत्ति का मूल्यांकन किसी भी GAV (Government Approved Valuer ) से कराया जा सकता है। अन्यथा सभी अचल सम्पत्तियों की जाँच तहसील द्वारा की जाएगी।
- यदि आप किसी GAV से जाँच करवाते है तो उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
- चल संपत्ति के प्रकरण में आवेदक द्वारा चल संपत्ति के मूल्यांकन सम्बन्धी GAV या सक्षम अधिकारी द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के समस्त अभिलेख अनिवार्य रूप से आवेदन करते समय ही पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।
- इन संलग्न अभिलेखों की जाँच जिला अधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी। उसके बाद ही अचल संपत्ति के मूल्यांकन से उसे जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।
- हैसियत प्रमाण पत्र इकाई जिला होगी। यदि आपकी संपत्ति किसी तहसील में है तो सभी तेहसिलों से आख्या प्राप्त करके जिला अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- यदि बैंक में जमा राशि हैसियत के रूप में दर्शायी जाती है तो बैंक में कम से कम 3 महीने पहले से जमा होनी चाहिए और साथ ही कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रहनी चाहिए।
हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज जैसे बिजली का बिल
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर ज़मीन है तो उसकी फोटो
- घर है तो उसकी फोटो
- अगर संपत्ति है तो उसके दस्तावेज
- बैंक में में रखी राशि जो भी आप इसमें शामिल करना चाहते है
आपको आवेदन करने के लिए निम्न चरण पूर्ण करने होंगे :-
- व्यक्तिगत विवरण
- संपत्ति का विवरण
- अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
- संपत्ति के दस्तावेज
- घोषणा पत्र
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हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.181.16/citizenservices/login/Login.aspx पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के लिए आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
- यदि आप पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन कर सकते है। इसके बाद आवेदन भरें पर क्लिक करें।
- इसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। इसमें नवीन आवेदन करें पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आएगी। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े और आगे बढ़े पर क्लिक करें।
- आप आपके सामने हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- यहां आपको अपनी सभी पर्सनल जानकारी भरनी होगी।
- पर्सनल जानकारी भरने के बाद अगले चरण में आपको संपत्ति का विवरण देना होगा और उसके बाद व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- इसके बाद संपत्ति के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अब अंत में आपको एक घोषणा पत्र देना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदान की जाएगी। इसे आप अपने पास संभालकर रखे।
फीस का भुगतान
- आवेदक को फीस का भुगतान करने के लिए अपने डैशबोर्ड पर आना होगा। अब आवेदन शुल्क भुगतान करें पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलकर आ जायेगा। यहां आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- यहां आप एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी आदि किसी भी तरीके से फीस का भुगतान कर सकते है।
- फीस का भुगतान करने के पश्चात आपका हैसियत प्रमाण पत्र 7 दिनों के अंदर जारी हो जायेगा।
- अपने प्रमाण पत्र को लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते है।
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
ईमेल आईडी | ceghelpdesk@gmail.com |
लॉगिन | यहां क्लिक करें |
रजिस्ट्रेशन | यहां क्लिक करें |
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Company Ka haisiyat Prman Patra Kiase Banta Hai ?? Guide Kare
Hello Piyush,
Haisiyat praman patra kisi company ka nahi banta hai…
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