UP Electric Vehicle Subsidy Scheme 2024 Apply Online

up electric vehicle subsidy scheme 2024 apply online application/ registration form eligibility and benefits  subsidy amount for vehicle यूपी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना 2023

यूपी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक बयान जारी किया है। इस बयान के अनुसार, नीति की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर 2022 के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले सभी ग्राहक सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। हालांकि, इस सब्सिडी को पाने के लिए ग्राहकों को यूपी ईवी सब्सिडी पोर्टल रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा।

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इस पंजीकरण प्रक्रिया के लिए समर्पित पोर्टल upevsubsidy.in है। यह पोर्टल जल्द ही काम करने लगेगा और सभी पात्र ग्राहक इस पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले ग्राहकों को सब्सिडी सीधे उनके पंजीकृत बैंक खातों में मिलेगी।

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योजना का नामयूपी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना
लाभार्थीइलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले राज्य के ग्राहक
उद्देश्यइलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटupevsubsidy.in

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी

इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय पर क्रेताओं द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)” विकसित किया गया है।
  • व्यक्तिगत क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  • एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के क्रय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी।
  • इस योजना के अन्तर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी।
  • अनुमन्य ‘‘क्रय सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा।
  • यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य “क्रय सब्सिडी” का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।
  • इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।
  • अर्ह आवेदक को क्रय सब्सिडी प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

क्रेताओं को पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स से छूट

  • नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14.10.2022 से 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्रय एवं पंजीकरण पर 100 प्रतिशत की दर से।
  • नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत की दर से।
उपरोक्त छूट हेतु वाहन-4.0 साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान किये जा चुके हैं। यह छूट पंजीयन के समय डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रदत्त होगी।

वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी

इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गयी अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खण्डों में निम्नलिखित दरों पर क्रेताओं को प्रारम्भिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जायेगी :-
  • 2 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को रू. 5,000 प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 100 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
  • 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन को 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक, एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत, 250 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमन्य।
  • ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक , एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत 80 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 400 ई-बसों को अनुमन्य।
  • ई- गुड्स कैरियर के 01 लाख रूपये प्रति वाहन की सीमा तक एक्स फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत, 10 करोड़ रूपये के अधिकतम परिव्यय के अधीन अधिकतम 1000 ई- गुड्स कैरियर को अनुमन्य

आवेदक के लिए गाइडलाइन

  • आवेदक से तात्पर्य ऐसे ईवी वाहन क्रेता से है, जिसने 14 अक्टूबर, 2022 के उपरान्त् अनुमन्य श्रेणी का इलेक्ट्रिक वाहन अपने नाम से उत्तर प्रदेश में क्रय किया हो तथा पंजीकृत कराया हो।
  • आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर Login credentials (login id & password) उक्त पोर्टल पर दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बनाना होगा। Login credentials (login id & password) बनाने की प्रक्रिया पोर्टल पर दी गयी है।
  • आवेदन में वाहन पंजीयन नम्बर दर्ज करने के उपरान्त् सब्सिडी पोर्टल द्वारा वाहन पोर्टल से आवश्यक विवरण स्वतः आवेदन के सम्बन्धित फील्ड/काॅलम में भर दिये जायेंगे, जो फील्ड/काॅलम नहीं भरे होंगे, उन्हें आवेदक को भरना होगा, जैसेः- क्रय सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदक की बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि)।
  • आवेदक को अपना फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि आवेदक वही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करेगा, जो उसने वाहन पंजीयन के समय डीलर के माध्यम से वाहन पोर्टल पर अपलोड किया था।
  • आवेदक को बैंक खाते के विवरणों के सत्यापन हेतु अपना Cancelled Cheque or Passbook भी अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि बैंक खाता आवेदक के ही नाम होना अनिवार्य है, किसी अन्य व्यक्ति का बैंक खाता स्वीकार्य नहीं होगा।
  • आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक इस बात की पुष्टि कर लेगा कि उसके द्वारा भरे गये सारे विवरण (वाहन से सम्बन्धित एवं आवेदक के व्यक्तिगत विवरण से सम्बन्धित) सही हैं। त्रुटिपूर्ण एवं गलत सूचना या विवरण भरे जाने पर आवेदक को क्रय सब्सिडी देय नहीं होगी।

यूपी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ

  • वाहन पंजीकरण संख्या
  • पंजीकृत वाहन चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक
  • मोबाइल नंबर (मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन के समय)

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन

  • वाहन के पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की फोटो की प्रति
  • वाहन के पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत हस्ताक्षर की प्रति
  • व्यक्तिगत मामलों में खरीदार के आधार की प्रतिलिपि या गैर-व्यक्तिगत खरीदारी के मामले में जीएसटी प्रमाणपत्र / पैन कार्ड की प्रतिलिपि
  • वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
  • रद्द किए गए चेक या पासबुक की प्रति जहां खरीदार का नाम और खाता संख्या उल्लिखित है

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पात्रता

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • केवल व्यक्तिगत खरीदारों को सिर्फ एक ही वाहन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • केवल 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
  • टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने वाले व्यक्ति सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। 
  • सब्सिडी पाने के लिए आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी किसी भी क्रेता को प्रभावी अवधि में एक बार ही अनुमान्य होगी।

यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल के कागजात
  • बैंक खाते में मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लाभ एवं विशेषताएं

  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के तहत टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा 5000 रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहको को 1 लाख रुपए की सब्सिडी लाभ दिया जाएगा।  
  • ई बसों को खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 लाख टू व्हीलर वाहनों को और 25 हजार फोर व्हीकल और 400 ई बसों पर सब्सिडी मिलेगी।।
  • यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी होगी।
  • व्यक्तिगत खरीदारों को सिर्फ एक ही वाहन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन करना होगा जिसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 

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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी

  • सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल https://upevsubsidy.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर पहुंचने पर, यूपी ईवी सब्सिडी पंजीकरण 2023-24 के लिए पेज खोलने के लिए “Apply Online” लिंक या https://upevsubsidy.in/register पर क्लिक करें।

  • वाहन नंबर, अंतिम 5 अंक चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और “Send OTP” बटन पर क्लिक करें।
  • फिर आपको “Applicant Login” बटन पर क्लिक करके यूपी ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉगिन पर आगे बढ़ने के लिए ओटीपी को मान्य करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  • फिर वाहन नंबर दर्ज करें और “Send OTP” बटन पर क्लिक करें या आप यूपी ईवी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।
यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं जो आपने पंजीकरण के दौरान दर्ज किया था, तो आप “Forget Password” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन की स्थिति ट्रैक

  • सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल https://upevsubsidy.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर पहुंचने पर, यूपी ईवी सब्सिडी स्थिति की जांच के लिए पेज खोलने के लिए “Application Status” लिंक या https://upevsubsidy.in/status पर क्लिक करें।

  • यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी की स्थिति को ट्रैक करने के लिए वाहन नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें और “Get Application Status” बटन पर क्लिक करें।

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