हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना 2024 फॉर्म

हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना 2024 फॉर्म hp sukh samman nidhi yojana apply online application/ registration form last date

सुख सम्मान निधि योजना 2024

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अप्रैल माह से 1500 की मासिक पेंशन का लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा नियम और शर्तें निर्धारित कर दी गई है। साथ ही सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं।

हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना 2024

हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना 2024

प्रदेश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2024 25 से 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य की पात्र महिलाओं को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा सुख सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं।

सरकार द्वारा राज्य की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खास तौर पर नियमित आय प्राप्त न करने वाली महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन फॉर्म जाकर भरने होंगे। तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद ही संबंधित विभाग की ओर से सुख सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी।

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आर्टिकल का नामसुख सम्मान निधि योजना
योजना का नाम  इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
लाभार्थीराज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाएं
उद्देश्य  राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि  1500 रुपए प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

सुख सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता

  • यह योजना राज्य में रहने वाले असहाय और गरीब वर्ग के परिवारों की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे प्रमाण पत्र धारक महिलाएं इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकेंगी
  • यदि किसी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य पेंशनभोगी संविदा आउटसोर्स सरकारी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी अंशकालिक श्रेणी कर्मचारी या आयकर दाता पाया जाता है तो वह महिला इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी
  • इसी प्रकार यदि कोई महिला मल्टी टास्क वर्कर, मिड-डे मील, आशा वर्कर, पंचायती राज संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी किसी एजेंसी में काम करने वाले पेंशनभोगी आदि के परिवार से है तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

सुख सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं और बेटियों को हर महीने 1500 रुपए की मासिक पेंशन देने के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करना है। ताकि राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटी और महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। आवेदन फॉर्म भरने के बाद ही महिलाओं को सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

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सुख सम्मान निधि योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य की पात्र महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद ही महिलाओं को मासिक पेंशन पाने का लाभ मिल सकेगा।
  • सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को अगले महीने से 1500 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधी महिलाओं की बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश की लगभग 50,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
  • सुख सम्मान निधि योजना ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे।
  • राज्य की पात्र महिलाएं तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाकर आवेदन कर सकती है।
  • यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। जिससे महिलाएं किसी दूसरे पर निर्भर रहे बिना अपना जीवन यापन कर सकेंगी।

परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ

  • यदि परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी आदि की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसलिंग एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकरदाता के परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सुख सम्मान निधि योजना एप्लीकेशन फॉर्म

हिमाचल सुख सम्मान निधि योजना के तहत एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें : –

Click Here to Download Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana

सुख सम्मान निधि योजना फॉर्म कैसे भरें?

अगर आप सुख सम्मान निधि योजना के नियम और शर्तों को पूरा करती है तो आप इस योजना के तहत ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते है। सुख सम्मान निधि योजना फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है।

  • सुख सम्मान निधि योजना फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी तहसील कल्याण कार्यालय जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको तहसील कल्याण अधिकारी से सुख सम्मान निधि योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी जैसे बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी आदि को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म दस्तावेजों सहित तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
  • तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आपका फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। सभी जानकारी तथा दस्तावेजों के सत्यापित होने पर संबंधित विभाग की ओर से आपके बैंक खाते में योजना के तहत धनराशि जारी की जाएगी।

इस योजना के तहत प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी आवेदन पत्र उपलब्ध किए गए हैं। जिन आवेदन पत्रों में कमी होगी उन्हें सही करने के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा। प्रत्येक वर्ष योजना में शामिल 10 से 25 फीसदी लाभार्थियों का निरीक्षण होगा।

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