मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 बस खरीदने पर देगी 5 लाख का अनुदान
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन bihar mukhyamantri prakhand parivahan yojana apply online application/ registration form eligibility and benefits 5 lakh grant for purchasing bus 2023
Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024
बिहार सरकार द्वारा सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा इस योजना को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की गई है। हाल ही में नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को हरी झंडी दी थी। और अब इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से हर ब्लॉक से जिला मुख्यालय के लिए सीधी बस सेवा मिल सकेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में लाभुकों को बस की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड में 7 लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को बस की खरीद पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बस खरीदने के बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। लाभुकों के चयन के लिए इस योजना के तहत प्रखंडवार एवं कोटिवार वरियता सूची बनाई जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार परिवहन विभाग द्वारा इस योजना को वर्ष 2026 तक संचालित किया जाएगा। प्रखंडों से जिला मुख्यालय के लिए बस सेवा शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी।
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
संबंधित विभाग | परिवहन विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना |
लाभ | बस की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा |
अनुदान राशि | 5 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/transport/ |
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के उद्देश्य
जब आपके पास एक वाहन होता है तब आपको व्यापार और नौकरी में काफी आसानी हो जाती है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने लिए वहां नहीं खरीद पाते हैं। इसी कारण से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत आप सभी अपना एक वाहन खरीद सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ ही अपने आर्थिक विकास कोबढ़ाने के तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ
- Bihar Prakhand Parivahan Yojana के अंतर्गत रोजगार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं।
- किसी भी वाहन पर सरकार द्वारा आपको 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इसके अलावा अन्य किसी आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 8405 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 42025 युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं।
- प्रत्येक पंचायत के पांच योग्य आवेदको को इस योजना हेतु चयन किया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देना होगा।
- आवेदक के पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है,अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट वाहन इस योजना के अंतर्गत खरीदने हैं।
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Mukhymantri Prakhand Parivahan Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक पात्र होंगे।
- आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- उम्मीदवार किसी सरकारी बस में चालक का काम ना करता हो।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत आवेदन
- सबसे पहले आपको बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको नीचे की ओर Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर For Apply Online Click here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
- आपको अपना Mobile No, Password, Re Password, Email ID और Driving Licence No. आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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