MP Indira Grah Jyoti Yojana 2024 अटल गृह ज्योति योजना
mp indira grah jyoti yojana 2024 (IGJY) is now Atal Grah Jyoti Yojana (AGJY) 2023 for electricity at subsidy to citizens, Rs. 2581 crore for implementation of Atal Griha Jyoti Scheme, complete details here मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना अब हुई अटल गृह ज्योति योजना
MP Indira Grah Jyoti Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना (IGJY) का नाम बदलकर अटल गृह ज्योति योजना (AGJY) कर दिया है। इस IGJY या AGJY योजना के तहत, सरकार सभी घरों में बिजली की खपत पर सब्सिडी प्रदान करती है। यदि परिवार एक महीने में निर्दिष्ट इकाइयों से अधिक खपत करता है, तो उन्हें मौजूदा दर पर पूरी खपत के लिए भुगतान करना होगा। सांसद इंदिरा गृह ज्योति योजना/अटल गृह ज्योति योजना पर राज्य सरकार को लगभग 2,581 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इस लेख में हम आपको अटल गृह ज्योति योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद, आप यह जान पाएंगे कि अटल गृह ज्योति योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पात्रता और AGJY योजना के बारे में अन्य पहलू।
इंदिरा गृह ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के नागरिकों को विशेष रूप से गरीब परिवारों से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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इंदिरा गृह ज्योति योजना
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में सभी परिवारों को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना (IGJY) का नाम बदलकर अटल गृह ज्योति योजना (AGJY) करने को मंजूरी दे दी है। अटल गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश के सभी सामान्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए है और समाज के सभी वर्गों के लिए लागू है।
एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना (IGJY) बिजली के बढ़ते बिलों का बोझ कम करने जा रही है। इंदिरा गृह ज्योति योजना भी लोगों को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इस प्रकार कुल बिजली की खपत को कम करेगी।
अटल गृह ज्योति योजना लाभ
प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं हेतु “इंदिरा गृह ज्योति योजना” के लाभ का विस्तार निम्नलिखित प्रावधानों के साथ किया जाये:
- इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाये जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो। इस हेतु दो रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित की जाये। उदाहरण के लिये, 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 135 यूनिट होगी एवं 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 175 यूनिट होगी। उपरोक्तानुसार प्रत्येक मासिक रीडिंग हेतु निर्धारित मासिक खपत ‘पात्रता यूनिट’ मानी जाये।
- इंदिरा गृह ज्योति योजना में उपरोक्तानुसार ‘पात्रता यूनिट’ तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जाये एवं 100 यूनिट खपत हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किये गये बिल तथा 100 रूपये के अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये।
- हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक परन्तु ‘पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देय राशि रूपये 100 होगी, जिसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे। 100 यूनिट से अधिक एवं ‘पात्रता यूनिट’ की सीमा तक शेष यूनिटों के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंधी अन्तर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कंपनियों को देय होगी।
- किसी माह में ‘पात्रता यूनिट’ से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाये एवं उसकी पूरी खपत पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जाये।
- योजना अन्तर्गत एल.वी. श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत हेतु देयक मात्र 25 रुपये होगा जिसका इकट्ठा बिल तीन/चार महीनों में दिया जाये, और अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये। ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होने पर उन्हें उपरोक्त कंडिका (ii) एवं (iii) के अनुरूप अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जाये, जिसमें विगत ऐसे माह/माहों की 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपये प्रति माह की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जाये, जिनके लिए बिल दिया जाना शेष था।
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड संयोजन प्रदान करने के प्रावधान नहीं हैं, अतः तदनुसार घरेलू उपभोक्ता परिसरों में शतप्रतिशत मीटर लगाने हेतु वितरण कंपनियों द्वारा समुचित प्रयास किये जायें।
- विभागीय परिपत्र दिनांक 13.02.2019 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के बिलों की गणना आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी एल.व्ही 1.2 की उप श्रेणी (ii) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से की जाये।
- इंदिरा गृह ज्योति योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के पश्चात घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त की जाये।
- इस योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बिल (स्पॉट बिल को छोड़कर) अलग रंग में छापे जाएं और बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- योजना को उपरोक्तानुसार संशोधित स्वरूप में दिनांक 1 सितम्बर, 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू किया जाये।
- जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर आयोग के मानदंड अनुसार खपत का निर्धारण कर बिलिंग की जाये। खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।
- वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जायें ।
- योजना के विस्तारित स्वरूप के क्रियान्वयन हेतु वितरण कंपनियों एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये।
- आगामी बिलिंग चक्र से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु बिजली कंपनियों के साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन यथाशीघ्र किये जायें।
विद्युत शुल्क का स्लैब 100 यूनिट पर परिवर्तित होता है अत: रीडिंग की तिथियों के बीच अन्तर से इसे न जोडते हुए पूर्ववत प्रथम 100 यूनिट हेतु 9 प्रतिशत की दर से तथा 100 यूनिट से अधिक खपत पर 12 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाये। योजना में उक्तानुसार परिवर्तन की जानकारी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध कराई जाये। योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से आंशिक परिवर्तनों की आवश्यकता होने पर वितरण कंपनियों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
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मध्य प्रदेश बजट 2021 में एमपी अटल गृह ज्योति योजना
हाल ही में मध्य प्रदेश के बजट 2021 में, राज्य सरकार ने अटल गृह ज्योति योजना के कार्यान्वयन के लिए 2581 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अटल गृह ज्योति योजना के लिए बजट आवंटन पीडीएफ का स्नैपशॉट यहां दिया गया है: –
एमपी बजट भाषण: https://www.mpinfo.org/MPinfoStatic/Hindi/budget/2021/Budget-Main-Points-2021-22-English.pdf
मध्य प्रदेश आईजीजेवाई योजना पात्रता मानदंड
बिजली कनेक्शन में सब्सिडी के लिए पात्र बनने के लिए पूर्ण पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है: –
- IGJY योजना केवल मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए लागू है।
- सभी सामान्य बिजली उपभोक्ता जो हर महीने निर्दिष्ट यूनिट से कम खपत करते हैं।
- पिछली सरल योजना और संभल योजना के लाभार्थी भी पात्र हैं।
आईजीजेवाई विस्तार आदेश – http://energy.mp.gov.in/en/indira-grah-jyoti-yojana-extension-order
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://energy.mp.gov.in/en पर जाएं
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एक महीने मे 150 units खपत पर वैध पंजीकृत असंगठित मजदूर को एक महीने मे कितने रूपए का बिजली बिल प्राप्त होगा?
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हमने बिजली कनेक्शन ले रखा है जिस पर असंगठित मजदूर पंजकरण से हमे 100 यूनिट्स खपत पर 100 रूपए बिजली बिल दिया जाता है तो 150 यूनिट्स खपत पर कितने रूपए का बिल प्राप्त होगा? जिस के नाम से बिजली कनेक्शन है उसका असंगठित मजदूर पंजीयन करवा रखा है जिस कारण 100 units खपत पर 100 Amount का बिजली बिल प्राप्त होता है।
उपभोक्ता पता-जाट छात्रावास के पीछे,वार्ड नंबर 12 ,गाँधी नगर,श्योपुर शहर,MP
IVRS :N2001001907
Location Code:2605001- .(URBAN)
बिजली बिल में पंजीकृत मो.न.-8120043249
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Mere bill me 150 unit hai per subsidy nahi mili or 1096/- ka bill aaya hai to kya kerna chaiye
Hello Satyam,
Aap bijli vibhag mein baat kar sakte hai…
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